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Bilaspur News: जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को
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- पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों पर होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर मनीषा गोयल ने बताया कि जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के लंबित मामले हैं, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों,टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452,उपमंडल विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं के दूरभाष नंबर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की email id.Secy-dlsa-bil-hp@ gov.in पर भेज सकता है। वहीं, मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन, ई-पे, ई-कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर मनीषा गोयल ने बताया कि जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामले लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के लंबित मामले हैं, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों,टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452,उपमंडल विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-224887, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति घुमारवीं के दूरभाष नंबर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की email id.Secy-dlsa-bil-hp
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