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नगर निकाय चुनाव : जिले के मतदान क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित

Thu, 14 May 2026 11:23 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 14 May 2026 11:23 PM IST
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Municipal elections: Dry day declared in polling areas of the district
मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर रहेगा प्रतिबंध
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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने नगर निकाय चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला बिलासपुर के मतदान क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304-आर के तहत जारी किए गए हैं।


उपायुक्त ने जारी आदेश में बताया कि जिला बिलासपुर में नगर निकायों के आम चुनाव 17 मई 2026 को होंगे और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित नगर निकाय मुख्यालयों में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान सभी प्रकार की मादक एवं नशीली वस्तुओं की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि उक्त अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, ढाबा, कैटरिंग हाउस, शराब के ठेके अथवा किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर शराब या अन्य समान प्रकृति के मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश संबंधित सभी मतदान क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे। जारी आदेश में उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को छह माह तक का कारावास, दो हजार रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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