{"_id":"6957b5ac758c42122c001ae3","slug":"migrant-verification-system-will-be-strictly-implemented-in-ghumarwin-bilaspur-news-c-92-1-ssml1003-151381-2026-01-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: घुमारवीं में प्रवासी सत्यापन व्यवस्था होगी सख्ती से लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: घुमारवीं में प्रवासी सत्यापन व्यवस्था होगी सख्ती से लागू
Fri, 02 Jan 2026 11:39 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Fri, 02 Jan 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीजी, आवासीय कॉलोनियों का पंजीकरण अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत अब उपमंडल घुमारवीं में भी प्रवासी सत्यापन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।
इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमंडल स्तर पर उप मंडलीय अधिकारी गौरव चौधरी जल्द ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक अहम बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार उपमंडल घुमारवीं क्षेत्र में संचालित सभी रेहड़ी फड़ी, फेरी लगाने वाले सभी प्रवासी, पेइंग गेस्ट, आवासीय कॉलोनियों, निजी मकानों, दुकानों, होटलों, ढाबों और निर्माण स्थलों पर बाहर से आकर रहने एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण, पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण और पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहराने या काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत अब उपमंडल घुमारवीं में भी प्रवासी सत्यापन व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।
इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमंडल स्तर पर उप मंडलीय अधिकारी गौरव चौधरी जल्द ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक अहम बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार उपमंडल घुमारवीं क्षेत्र में संचालित सभी रेहड़ी फड़ी, फेरी लगाने वाले सभी प्रवासी, पेइंग गेस्ट, आवासीय कॉलोनियों, निजी मकानों, दुकानों, होटलों, ढाबों और निर्माण स्थलों पर बाहर से आकर रहने एवं कार्य करने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण, पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण और पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहराने या काम पर रखने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन