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जिले में सार्वजनिक, निजी परिवहन वाहनों में कूड़ेदान रखना अनिवार्य : एडीसी

Thu, 22 May 2025 11:05 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 22 May 2025 11:05 PM IST
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It is mandatory to keep dustbins in public, private transport vehicles in the district: ADC
कूड़ादान न रखने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना
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खुले में कचरा फेंकने पर देना होगा 1,500 रुपये तक जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में चलने वाले सभी सार्वजनिक एवं निजी परिवहन वाहनों टैक्सी, बस, ट्रक और टेंपो ट्रैवलर में अब कूड़ेदान रखना अनिवार्य होगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने दी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 28 मार्च को जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी सार्वजनिक व निजी वाहनों में एक माह के भीतर कूड़ेदान रखना जरूरी है। जिला प्रशासन ने यह आदेश वीरवार से प्रभावी कर दिया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी वाहन में कूड़ेदान नहीं पाया गया तो वाहन मालिक पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, खुले में कचरा फेंकने पर 1,500 रुपये तक का जुर्माना होगा। यह नियम हिमाचल प्रदेश गैर-जैव निम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 के तहत लागू है। बिलासपुर में बड़ी संख्या में पर्यटक टैक्सियां, टेंपो ट्रैवलर और लग्जरी बसें विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर चलती हैं। पर्यटक स्थलों पर बढ़ते कूड़े की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा की जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे कूड़ा न फैलाएं और वाहन मालिक अपने वाहनों में कूड़ादान अवश्य रखें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। जिला प्रशासन नियम का कड़ाई से पालन के लिए निगरानी करेगा।
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