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कृषि उपनिदेशक ने प्रचार वैन को हरी झंडी देकर किया रवाना
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बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020 के प्रचार व प्रसार के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी व कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रचार वैन गांव-गांव जाकर इस योजना का प्रचार करेगी। प्रचार वैन को कृषि उपनिदेशक डॉ. केएस पटियाल ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
कृषि उपनिदेशक बिलासपुर डॉ. केएस पटियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020 के अंतर्गत फसल गेहूं का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का प्रीमियम 16 प्रतिशत कुल राशि 4800 प्रति हेक्टेयर पर निर्धारित की गई है। जिसमें किसानों द्वारा 1.5 प्रतिशत 450 प्रति हेक्टेयर 36 रुपये प्रति बीघा वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई की जाएगी। जिला के लिए योजना के अंतर्गत दी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत की गई है। उन्होंने गैर ऋणी किसानों से अनुरोध किया कि वह अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाणपत्र सहित जो कि पटवारी द्वारा सत्यापित हो अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जा कर इस समय अवधि के अंदर अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा लें ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियाें से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
उन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों की फसलों के बीमा के अंतर्गत लाने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी शंका समाधान के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी बिलासपुर के शाखा प्रबंधक 98570-75081 से संपर्क कर सकते हैं।
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कृषि उपनिदेशक बिलासपुर डॉ. केएस पटियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020 के अंतर्गत फसल गेहूं का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। गेहूं फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का प्रीमियम 16 प्रतिशत कुल राशि 4800 प्रति हेक्टेयर पर निर्धारित की गई है। जिसमें किसानों द्वारा 1.5 प्रतिशत 450 प्रति हेक्टेयर 36 रुपये प्रति बीघा वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई की जाएगी। जिला के लिए योजना के अंतर्गत दी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत की गई है। उन्होंने गैर ऋणी किसानों से अनुरोध किया कि वह अपने राजस्व पत्रों व फसल बिजाई प्रमाणपत्र सहित जो कि पटवारी द्वारा सत्यापित हो अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र पर जा कर इस समय अवधि के अंदर अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा लें ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियाें से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।
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उन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों की फसलों के बीमा के अंतर्गत लाने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी शंका समाधान के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी बिलासपुर के शाखा प्रबंधक 98570-75081 से संपर्क कर सकते हैं।
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