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Bilaspur News: सहकार सभा के विक्रेताओं को नियमों के तहत वेतन देने के निर्देश

Sat, 15 Feb 2025 11:19 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sat, 15 Feb 2025 11:19 PM IST
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Instructions to pay salaries to Sahakar Sabha vendors as per rules
-विक्रेताओं ने मंत्री राजेश धर्माणी का जताया आभार
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संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी (बिलासपुर)। सहकारिता विभाग ने जिले में विक्रेताओं को सेवा नियमों के तहत वेतन देने के निर्देश किए जारी किए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के दिशा निर्देश के बाद यह निर्देश जारी हुए हैं।
सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक बिलासपुर ने सहकारी सभाओं की प्रबंधन समितियों व सचिवों को पत्र जारी करके सभाओं के विक्रेताओं को सेवा नियमों के तहत वेतन देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश चंद ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि पिछले दिनों प्रदेश डिपो संचालक समिति का एक प्रतिनिधि मंडल समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि के नेतृत्व में वेतन की मांग को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से मिला था। मंत्री ने विक्रेताओं की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए शीघ्र सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक को निर्देश जारी किए थे।
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इस पर सहायक पंजीयक ने संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किए। जिले में अभी तक सभाओं के विक्रेताओं को कुल कमीशन का चार फीसदी हिस्सा वेतन के तौर पर दिया जा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश चंद ने मंत्री राजेश धर्माणी और बिलासपुर सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक का इसके लिए आभार जताया।
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