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स्वावलंबन योजना में 181 केस स्वीकृत
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बिलासपुर। स्वावलंबन योजना के तहत जिला बिलासपुर में 181 केस स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें 89 लोगों को 3.30 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है।
महाप्रबंधक जिला उद्योग प्रोमिला शर्मा ने बताया कि स्वावलंबन योजना से लोगों को स्वरोजगार शुरू करने का मौका मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगारों को उद्योग लगाने की लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिसमें विभाग ने 181 केस स्वीकृत कर दिए हैं व 89 लोगों को उद्यम लगाने के लिए 3.30 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को किसी भी प्रकार के उद्यम लगाने में सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है। जैसे होटल, रेस्टोरेंट (ढाबा), किराना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट, मोबाइल शॉप, जेसीबी, क्लीनिक लैब, मेडिकल स्टोर, मनियारी की दुकान, साइबर कैफे, प्लंबर की दुकान, कटिंग-टेलरिंग, टेंट हाउस, मिनरल वाटर प्लांट, पेपर प्लेट, ब्यूटी पार्लर, जिम सेंटर जैसे कई उद्यम को लगाने के लिए स्वावलंबन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रोमिला शर्मा ने बताया कि इस योजना में पुरुषों के लिए 25 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत व विधवा महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं ऋण के ब्याज पर 3 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान भी किया जाता है। वहीं योजना के तहत लोगों को 40 से 60 लाख तक का लोन स्वीकृत किया जाता है।
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महाप्रबंधक जिला उद्योग प्रोमिला शर्मा ने बताया कि स्वावलंबन योजना से लोगों को स्वरोजगार शुरू करने का मौका मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगारों को उद्योग लगाने की लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जिसमें विभाग ने 181 केस स्वीकृत कर दिए हैं व 89 लोगों को उद्यम लगाने के लिए 3.30 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को किसी भी प्रकार के उद्यम लगाने में सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जा रही है। जैसे होटल, रेस्टोरेंट (ढाबा), किराना स्टोर, रेडीमेड गारमेंट, मोबाइल शॉप, जेसीबी, क्लीनिक लैब, मेडिकल स्टोर, मनियारी की दुकान, साइबर कैफे, प्लंबर की दुकान, कटिंग-टेलरिंग, टेंट हाउस, मिनरल वाटर प्लांट, पेपर प्लेट, ब्यूटी पार्लर, जिम सेंटर जैसे कई उद्यम को लगाने के लिए स्वावलंबन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रोमिला शर्मा ने बताया कि इस योजना में पुरुषों के लिए 25 प्रतिशत, महिला उद्यमियों के लिए 30 प्रतिशत व विधवा महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। वहीं ऋण के ब्याज पर 3 वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान भी किया जाता है। वहीं योजना के तहत लोगों को 40 से 60 लाख तक का लोन स्वीकृत किया जाता है।
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