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Bilaspur News: बिना बिल सामान लाने वालों से तीन लाख वसूला जुर्माना

Tue, 31 Dec 2024 11:14 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 31 Dec 2024 11:14 PM IST
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Fine of Rs 3 lakh collected from those bringing goods without bill
टैक्स चोरी कर दूसरे राज्यों से लाया जा रहा सामान पकड़कर की कार्रवाई
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आबकारी विभाग ने गरामोड़ा टैक्स बैरियर पर जमा किया 24 लाख रुपये
बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों के लिए अस्थायी पंजीकरण का प्रावधान : अनुराग

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिसंबर में टैक्स चोरी कर सामान लाने वालों से करीब तीन लाख की रोड पेनल्टी वसूली है। इसके साथ ही गरामोड़ा स्थित टैक्स बैरियर पर 24 लाख रुपये टैक्स के रूप में जमा हुए हैं।

सहायक आयुक्त अनुराग गर्ग के नेतृत्व में विभाग ने जिले में बिना बिल के सामान लाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। बाहरी राज्यों की सीमाओं और जिले के भीतर ट्रांसपोर्ट से आने वाले सामान की नियमित जांच की जा रही है। बताया कि जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा 40 लाख तय की गई है। इससे कम टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाहरी राज्यों से आकर जिले में अस्थाई व्यवसाय करने वाले व्यापारी औपचारिक या अस्थायी पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को 200 रुपये से अधिक का सामान बेचने पर ग्राहक को बिल देना अनिवार्य है। कर मुक्त वस्तुओं के व्यापारियों को जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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