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टैक्स चोरी पर दो ट्रक मालिकों से वसूला 2.28 लाख रुपये जुर्माना

Mon, 01 Feb 2021 11:11 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Feb 2021 11:11 PM IST
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fine for without eway bill in bilaspur
बिलासपुर। आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर ने स्वारघाट-मनाली राजमार्ग पर नौणी के समीप नाके के दौरान ई-वे बिल की वैद्यता समाप्त होने के बावजूद माल ले जा रहे दो ट्रकों को पकड़ा। वाहन मालिकों से 2 लाख 28 हजार दो सौ चौदह रुपये जुर्माना वसूला है। आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर ने कर चोरी रोकने के लिए टीमों को गठन किया है।
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मिली जानकारी अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने नाके के दौरान बाहरी राज्यों की दो ट्रकों को चेकिंग के लिए रोका। जांच में पाया कि दोनों गाड़ियों के ई-वे बिल की वैद्यता समाप्त हो गई है। इसके बावजूद भी गाड़ियां बाहरी राज्यों से सामान ला रही थीं। कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को 1, 81,214 और दूसरी गाड़ी को एक लाख 47 हजार जुर्माना ठोका। कुल 2,28,214 रुपये जुर्माना वसूला गया। यह जुर्माना जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 129 के तहत लगाया गया है।
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उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मनोज डोगरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि जिले में कर चोरी रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। व्यापारियों से आग्रह किया कि 50 हजार से अधिक मूल्य का ई-वे बिल अवश्य भरें और वैद्यता का भी ध्यान रखें।
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