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बिना ई-वे बिल सामान ले जाने पर 1.82 लाख जुर्माना वसूला

Mon, 02 Nov 2020 10:14 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2020 10:14 PM IST
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घुमारवीं (बिलासपुर)। राज्य कर एवं आबकारी घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैंथ, सहायक अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता और निरधेश चौहान व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश कुमार और विजय कुमार की टीम ने सोमवार को चेकिंग के दौरान बिना ई-वे बिल सामान ले जाने पर 1,82,455 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसमें 1,42,000 जीएसटी एक्ट, 40,455 पीजीटी एक्ट में जुर्माना लगाया गया। जीएसटी एक्ट के तहत राज्य के बाहर से आए व्यापारियों को बिना बिल माल बेचने के लिए 79,390 का जुर्माना लगाया गया। पकड़े गए माल में कपड़ा व रेडिमेड गारमेंट था। एक अन्य मामले में लुधियाना के एक व्यापारी ने घुमारवीं स्थित व्यापारी जो जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, उसको बिना पंजीकरण नंबर माल सप्लाई किया था। ई-वे बिल भी अपंजीकृत व्यापारी के रूप में ही भरा हुआ पाया गया। लुधियाना के इस व्यापारी को 52,610 रुपये कर व जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा पीजीटी एक्ट के तहत 2 गाड़ियो को 40,455 का टैक्स व जुर्माना लगाया गया। यह गाड़ियां पिछले कई वर्षों से बिना टैक्स दिए चल रही थी। उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा। त्योहारी सीजन में लोग मुनाफा कमाने के लिए बिना टैक्स भरे सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे हैं। जिन पर कार्रवाई करना आवश्यक है।
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