{"_id":"5d334b678ebc3e6cb8324ca0","slug":"culture-bilaspur-news-sml3011128192","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रावण अष्टमी मेले में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े और बैंड बाजे पर रहेगा प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रावण अष्टमी मेले में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े और बैंड बाजे पर रहेगा प्रतिबंध
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिलासपुर। श्रीनयना देवी जी श्रावण अष्टमी मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विनय धीमान ने आदेश जारी किए कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
वहीं 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित हो रहे श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विनय धीमान ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी।
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैंपो इत्यादि पर टोबा से श्री नयना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपो सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई, भाखड़ा टोबा से आगे श्री नयना देवी जी में आने के लिए प्रतिबंध होगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों से ही श्री नयना देवी जी में आ सकेंगे। उन्होंने श्री नयना देवी जी श्रावण अष्टमी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि मेला परिसर श्री नयना देवी जी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 1 अगस्त से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे।
----
विज्ञापन
वहीं 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित हो रहे श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विनय धीमान ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैंपो इत्यादि पर टोबा से श्री नयना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपो सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई, भाखड़ा टोबा से आगे श्री नयना देवी जी में आने के लिए प्रतिबंध होगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों से ही श्री नयना देवी जी में आ सकेंगे। उन्होंने श्री नयना देवी जी श्रावण अष्टमी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 1 अगस्त से 10 अगस्त तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि मेला परिसर श्री नयना देवी जी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 1 अगस्त से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे।
----