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चेक बाउंस मामले में दो महीने की कैद

Wed, 17 Aug 2016 11:58 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर।
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर। Updated Wed, 17 Aug 2016 11:58 PM IST
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check bonce case two month prisionment order by court
Jail - फोटो : Demo Pic.

मुख्य दंडाधिकारी प्रवीन चौहान की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को दो महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रार्थी को दो लाख रुपये अदा करने के आदेश भी जारी किए है। इसके साथ ही दोषी को डेढ़ लाख का चेक बाउंस होने के मामले में प्रार्थी को दो लाख रुपये अदा करने के आदेश भी दिए हैं।

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स्थानीय व्यक्ति रूपलाल निवासी कंदरौर ने कोर्ट में याचिका दायर की थी की हेमराज निवासी घुमारवीं नाम के शख्स को उसने 1.50 लाख की राशि चेक के माध्यम से दी थी। यह राशि 20.01.2012 को पीएनबी के चेक संख्या (167371) के माध्यम से दी गई थी।
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इसके बाद उन्होंने उक्त चेक को एसबीआई की शाखा बिलासपुर में लगाया। मगर चेक बांउस हो गया। इसका कारण बैंक ने खाते में पर्याप्त राशि न होना बताया गया। इसके बाद उन्होंने हेमराज को अपने अधिवक्ता के माध्यम से 09.02.2012 को नोटिस भेजा।
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मगर नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने उन्हें उक्त राशि अदा न की। इसके बाद उन्होंने सेक्शन 138 के तहत कोर्ट में केस दायर किया। मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में सभी साक्ष्य भी पेश किए। इसके बाद इस संबंध में कोर्ट में मामला चला।


मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को सही पाया। इसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में आरोप सिद्ध होने के बाद हेमराज को दोषी करार देते हुए दो महीने कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1.50 लाख चेक बाउंस की एवज में दो लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए है। रूपलाल की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता कमल कौंडल ने की।

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