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मां के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Mon, 04 Sep 2017 11:59 PM IST
Updated Mon, 04 Sep 2017 11:59 PM IST
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मां के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
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घुमारवीं (बिलासपुर)।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं विकास भारद्वाज की अदालत आरोपी पर मां की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर बेटे को उम्रकैद की सश्रम सजा सुनाई है। वहीं दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। हत्यारे अजय कुमार ने कार के न मिलने पर अपनी मां को बेरहमी से हत्या कर दी थी।

जानकारी के अनुसार मामले के आरोपी अजय कुमार निवासी बरोटा तहसील घुमारवीं पर आरोप था कि उसने अपनी मां का बेरहमी से कत्ल किया था। लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि मृतका सुनीता देवी को घायल अवस्था में सीएचसी भराड़ी में लाया गया था। यहां चिकित्सक ने इस घटना की सूचना पुलिस थाना भराड़ी को दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। चिकित्सक ने बताया कि पीड़िता बयान नहीं दे सकती है, क्योंकि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता के पति जसवंत सिंह पुत्र गोपाला राम ने पुलिस को बताया कि उसके एक लड़का और एक लड़की है। दोनों की शादियां कर दी गई है। मामले का आरोपी अजय कुमार लदरौर में दुकान करता है। घटना वाली रात को 9:30 बजे खाना खाकर सभी लोग अपने-अपने कमरों में चले गए। इसी बीच आरोपी अजय कुमार माता सुनीता देवी के कमरे में पहुंचा और कहने लगा की आप लोगों ने मुझे कार कब खरीद कर देनी है और माता के साथ बहसबाजी करने लगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि हमने उसे समझाया की इस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन, इसी बीच अजय कुमार गुस्से में आ गया और वहीं पर पड़े दराट को उठाकर मां पर हमला कर दिया। हमले में सुनीता देवी के मुंह, ठोडी, गर्दन छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। इससे सुनीता देवी अचेत होकर गिर पड़ी। इसके बाद महिला को भराड़ी सीएचसी लाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने पीड़िता की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। मगर पीड़िता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भराड़ी पुलिस ने मामले के आरोपी अजय कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया ओर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छानबीन में कत्ल में इस्तेमाल किए गए दराट को भी बरामद कर लिया। आरोपी ने दराट को खेतों में छुपा कर रखा था। सोमवार को अदालत ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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