फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   नशीली दवा की खेप के साथ पकड़े दोषी को दस साल की जेल

नशीली दवा की खेप के साथ पकड़े दोषी को दस साल की जेल

Wed, 03 Jul 2019 11:12 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jul 2019 11:12 PM IST
विज्ञापन
नशीली दवा की खेप के साथ पकड़े दोषी को दस साल की जेल

विज्ञापन

बिलासपुर। अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत ने नौ मार्च 2016 को 30 शीशियां रैक्स कॉप सिरप के साथ पकड़े गए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। पैसे अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार 9 मार्च 2016 को सायं 7:30 बजे पुलिस पार्टी गश्त पर कसोहल पुल पर मौजूद थी तो भदरोग की तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग का थैला लेकर आ रहा था। वह व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ गया और अपना बैग सड़क की साइड में फेंक दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने शक होने पर उसे पकड़ा। उसने अपना नाम आयुष रतवान पुत्र जितेंद्र रतवान गांव बजोहा बताया। उसके द्वारा फेंके गए बैग की तलाशी लेने पर उस बैग से 30 शीशियां रैक्स कॉप सिरप की बरामद हुई। जो एनडीपीसी एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत प्रतिवादित है। पुलिस ने आरोपी आयुष रतवान के विरुद्ध जांच करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने सुनवाई करने के बाद आयुष रतवान को दोषी ठहराया और उपरोक्त सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किए गए और मुकदमे की जांच एएसआई केवल सिंह (आईओ) पुलिस स्टेशन घुमारवीं द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज एवं उप जिला न्यायवादी उमेश कुमार शर्मा ने मुकदमे की पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed