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महिला कर्मचारी के साथ किया अभद्र व्यवहार, दो साल की कैद
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महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार पर दो साल की कैद
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से सुनाया फैसला
तलाई क्षेत्र के एक डाकघर में महिला कर्मी से शराब के नशे में की थी बदसलूकी
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को दो साल का कारावास और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की सजा में से पांच हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार लोक अभियोजक अनिल गुलेरिया ने बताया कि पुलिस थाना तलाई के तहत एक डाकघर में कार्यरत महिला ने 20 अगस्त 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी जब वह ड्यूटी पर थी तो एक व्यक्ति ने शराब के नशे में आकर उसके साथ अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी। उसने उसके साथ शराब के नशे में अश्लील बातें करना शुरू कर दिया, जबकि उसके सरकारी कार्य में भी बाधा डालना शुरू कर दिया। महिला का कहना था कि उसने किसी तरह अपने आप को उसके चंगुल से छुड़वाया। इसके बाद तलाई थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाया। शिकायत पर 20 अगस्त 2013 को भारतीय दंड सहिंता की धारा 353, 354, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं संदीप सिहाग की अदालत ने सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में मदनलाल पुत्र कृष्ण लाल निवासी सुन्हाणी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड सहिंता की धारा 353, 354, 506 के तहत प्रत्येक धारा में दो वर्ष के कारावास और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 5000 रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से सुनाया फैसला
तलाई क्षेत्र के एक डाकघर में महिला कर्मी से शराब के नशे में की थी बदसलूकी
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को दो साल का कारावास और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की सजा में से पांच हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार लोक अभियोजक अनिल गुलेरिया ने बताया कि पुलिस थाना तलाई के तहत एक डाकघर में कार्यरत महिला ने 20 अगस्त 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी जब वह ड्यूटी पर थी तो एक व्यक्ति ने शराब के नशे में आकर उसके साथ अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी। उसने उसके साथ शराब के नशे में अश्लील बातें करना शुरू कर दिया, जबकि उसके सरकारी कार्य में भी बाधा डालना शुरू कर दिया। महिला का कहना था कि उसने किसी तरह अपने आप को उसके चंगुल से छुड़वाया। इसके बाद तलाई थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाया। शिकायत पर 20 अगस्त 2013 को भारतीय दंड सहिंता की धारा 353, 354, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं संदीप सिहाग की अदालत ने सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और महिला कर्मी से छेड़छाड़ मामले में मदनलाल पुत्र कृष्ण लाल निवासी सुन्हाणी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड सहिंता की धारा 353, 354, 506 के तहत प्रत्येक धारा में दो वर्ष के कारावास और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 5000 रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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