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कुल्लु के बदाह से मिला कोर्ट से उद्घोषित अपराधी
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बिलासपुर पुलिस की ओर से कुल्लू में पकड़ा गया अपराधी।
- फोटो : BILASPUR
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बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस के पीओ सेल ने साल 2017 से कोर्ट के उद्घोषित अपराधी को कुल्लू के बदाह से हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस ने आगामी कार्रवाई के लिए अपराधी को बिलासपुर सदर पुलिस को सौंप दिया है।
जानकारी के अनुसार निहारखन वासला के रामपाल पुत्र नानकु राम ने 9 दिसंबर 2017 को पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया था कि वह पेशे से चालक है और इसके पिता ने इसे ट्रक नंबर एचपी 11-2468 खरीदकर दिया है जो इसके नाम पर है जिसे इसने एसीसी सीमेंट फैक्टरी में लगा रखा है।
नानकु राम ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 9 दिसंबर 2013 को वह सीमेंट फैक्टरी बरमाणा से सीमेंट लोड करके बरमाणा से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। जब एनएच 205 पर झूंगी मोड़ के पास पहुंचा तो कीरतपुर की तरफ से एक बैन एचपी 66-3336 जिसे उसका चालक तेज रफ्तार से चलाता हुआ आया और ट्रक नंबर एचपी 62 ए 3297 को ओवरटेक करता हुआ ड्राइवर साइड के बंपर में जोर से टक्कर मारते हुए दूसरे ट्रक के बंपर से टकरा गया। इससे बैन चालक और अंदर बैठी सभी सवारियों को काफी चोटें आई थीं, जिसको लेकर चालक जगदीश कुमार पुत्र केशव राम गांव बदाह थाना सदर कुल्लू के खिलाफ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला सदर थाना बिलासपुर में दर्ज किया गया था।
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मामला पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय की ओर से दोषी बैन चालक जगदीश कुमार को बार-बार इस संबंध में वारंट नोटिस जारी किए जाते रहे लेकिन बैन चालक किसी भी तारीख पर पेशी पर हाजिर नहीं हुआ। इससे 19 अप्रैल 2017 को कोर्ट ने उक्त आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया था। वहीं इसे तलाश करने का जिम्मा पीओ सेल बिलासपुर को सौंपा गया था।
पीओ सेल प्रभारी दौलतराम, राकेश कुमार, राज कुमार ने आरोपी की तलाश मंडी, बंजार कुल्लू, मनाली इत्यादि में की। वहीं सेल ने 23 फरवरी 2020 को उद्घोषित अपराधी को कुल्लू के बदाह से रात के समय गिरफ्तार किया और आगामी कार्रवाई के लिए बिलासपुर सदर थाना प्रभारी यशवंत को सौंपा दिया।
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जानकारी के अनुसार निहारखन वासला के रामपाल पुत्र नानकु राम ने 9 दिसंबर 2017 को पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया था कि वह पेशे से चालक है और इसके पिता ने इसे ट्रक नंबर एचपी 11-2468 खरीदकर दिया है जो इसके नाम पर है जिसे इसने एसीसी सीमेंट फैक्टरी में लगा रखा है।
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नानकु राम ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 9 दिसंबर 2013 को वह सीमेंट फैक्टरी बरमाणा से सीमेंट लोड करके बरमाणा से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। जब एनएच 205 पर झूंगी मोड़ के पास पहुंचा तो कीरतपुर की तरफ से एक बैन एचपी 66-3336 जिसे उसका चालक तेज रफ्तार से चलाता हुआ आया और ट्रक नंबर एचपी 62 ए 3297 को ओवरटेक करता हुआ ड्राइवर साइड के बंपर में जोर से टक्कर मारते हुए दूसरे ट्रक के बंपर से टकरा गया। इससे बैन चालक और अंदर बैठी सभी सवारियों को काफी चोटें आई थीं, जिसको लेकर चालक जगदीश कुमार पुत्र केशव राम गांव बदाह थाना सदर कुल्लू के खिलाफ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला सदर थाना बिलासपुर में दर्ज किया गया था।
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मामला पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय की ओर से दोषी बैन चालक जगदीश कुमार को बार-बार इस संबंध में वारंट नोटिस जारी किए जाते रहे लेकिन बैन चालक किसी भी तारीख पर पेशी पर हाजिर नहीं हुआ। इससे 19 अप्रैल 2017 को कोर्ट ने उक्त आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया था। वहीं इसे तलाश करने का जिम्मा पीओ सेल बिलासपुर को सौंपा गया था।
पीओ सेल प्रभारी दौलतराम, राकेश कुमार, राज कुमार ने आरोपी की तलाश मंडी, बंजार कुल्लू, मनाली इत्यादि में की। वहीं सेल ने 23 फरवरी 2020 को उद्घोषित अपराधी को कुल्लू के बदाह से रात के समय गिरफ्तार किया और आगामी कार्रवाई के लिए बिलासपुर सदर थाना प्रभारी यशवंत को सौंपा दिया।