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तलाई में मारपीट और जान से मारने की धमकी पर केस दर्ज
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शाहतलाई (बिलासपुर)। थाना तलाई के अंतर्गत आने वाले गांव भदोल में मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित आसाराम ने पिता सहित थाना तलाई में मामला दर्ज करवाते हुए कहा है कि रात के 1 बजे उसके साथ बृजलाल, ठाकुर दास ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।
पीड़ित ने तलाई थाने में आकर पुलिस को शिकायत दी कि वो रात को अपने मकान में पशुओं की रखवाली करने के लिए सो रहा था। तभी रात करीब 1 बजे मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोलने के लिए गया तो दरवाजे पर हाथों में डंडे लिए हुए बृजलाल, ठाकुर दास पुत्र हरिया निवासी भदोल खड़े हुए थे। कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है तब तक उन्होंने मुझ पर लात, मुक्कों और डंडों से वार कर दिया। इस कारण में बेहोश होकर गिर गया तथा साथ में जाते-2 वह मुझे जान से मारने की धमकी भी दे गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर कार्रवाई करते हुए बृजलाल और ठाकुर दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। डीएसपी राजेंद्र जसवाल ने मामले की पुष्टि की है।
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पीड़ित ने तलाई थाने में आकर पुलिस को शिकायत दी कि वो रात को अपने मकान में पशुओं की रखवाली करने के लिए सो रहा था। तभी रात करीब 1 बजे मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जब मैं दरवाजा खोलने के लिए गया तो दरवाजे पर हाथों में डंडे लिए हुए बृजलाल, ठाकुर दास पुत्र हरिया निवासी भदोल खड़े हुए थे। कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है तब तक उन्होंने मुझ पर लात, मुक्कों और डंडों से वार कर दिया। इस कारण में बेहोश होकर गिर गया तथा साथ में जाते-2 वह मुझे जान से मारने की धमकी भी दे गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर कार्रवाई करते हुए बृजलाल और ठाकुर दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। डीएसपी राजेंद्र जसवाल ने मामले की पुष्टि की है।
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