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Bilaspur News: चिट्टे के मामले में दो दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना
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जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को भुगतना होगा 6-6 महीने का साधारण कारावास
जुलाई 2017 को बरमाणा थाना पुलिस ने दर्ज किया था केस
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश जिला बिलासपुर चिराग भानू सिंह की अदालत ने चिट्टे के मामले में दो दो दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 19 जुलाई 2017 का है। सिक्योरिटी ब्रांच बिलासपुर की पुलिस टीम एनएच-205 पर लघट तहसील सदर जिला बिलासपुर में गश्त कर रही थी। एक ट्रक नंबर HP-69-4680 को घाघस की ओर से आया। टीम ने ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। ट्रक के स्टीयरिंग के पास से 9.23 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने थाना बरमाणा में मामला दर्ज किया। मामले की जांच मुख्य आरक्षी सुरेंद्र कुमार और सहायक उपनिरीक्षक प्रभाकर शर्मा ने की। पूरी जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 12 गवाह पेश किए। दोनों आरोपियों की पहचान अजय कुमार पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी नालग डाकघर बरमाणा तहसील सदर, प्रदीप चौधरी पुत्र विजादर चौधरी गांव वलाहझली मर्दनपुर डाकघर लऊआके रामपुर तहसील और थाना भगवानपुर, जिला सिवान, बिहार के रूप में हुई। दलीले सुनने और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपी पहले ही 25 और 19 दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए अदालत ने केवल 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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जुलाई 2017 को बरमाणा थाना पुलिस ने दर्ज किया था केस
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश जिला बिलासपुर चिराग भानू सिंह की अदालत ने चिट्टे के मामले में दो दो दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 19 जुलाई 2017 का है। सिक्योरिटी ब्रांच बिलासपुर की पुलिस टीम एनएच-205 पर लघट तहसील सदर जिला बिलासपुर में गश्त कर रही थी। एक ट्रक नंबर HP-69-4680 को घाघस की ओर से आया। टीम ने ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। ट्रक के स्टीयरिंग के पास से 9.23 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने थाना बरमाणा में मामला दर्ज किया। मामले की जांच मुख्य आरक्षी सुरेंद्र कुमार और सहायक उपनिरीक्षक प्रभाकर शर्मा ने की। पूरी जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 12 गवाह पेश किए। दोनों आरोपियों की पहचान अजय कुमार पुत्र जोगिंद्र सिंह निवासी नालग डाकघर बरमाणा तहसील सदर, प्रदीप चौधरी पुत्र विजादर चौधरी गांव वलाहझली मर्दनपुर डाकघर लऊआके रामपुर तहसील और थाना भगवानपुर, जिला सिवान, बिहार के रूप में हुई। दलीले सुनने और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपी पहले ही 25 और 19 दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए अदालत ने केवल 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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