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दुष्कर्म मामले में मामा को दस साल का कारावास

Fri, 09 Apr 2021 11:34 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Apr 2021 11:34 PM IST
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court case
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दोषी चूंका राम पुत्र संतोखा राम निवासी गांव दाड़ी बाड़ी तहसील झंडूता को दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी बिलासपुर विनोद भारद्वाज ने बताया कि पीड़िता ने थाना झंडूता में शिकायत पत्र पेश किया कि उसके साथ दोषी ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और धमकाता रहा। जान से मारने की धमकियां भी दीं। जब मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। पुलिस थाना झंडूता में धारा 376, 506 आईपीसी और धारा 6.21 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश एएसआई संजय कुमार और निरीक्षक संजीव कुमार ने की। अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह पेश किए। जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी पाया।
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