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Bilaspur News: पक्षकारों की सुविधा के लिए सिविल अपील बिलासपुर से घुमारवीं अदालत स्थानांतरित

Sun, 23 Aug 2026 12:16 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Aug 2026 12:16 AM IST
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Civil appeal transferred from Bilaspur to Ghumarwin court for the convenience of the parties.
जिला न्यायाधीश ने धारा 24 सीपीसी के तहत 20 अगस्त को सुनाया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पक्षकारों और अधिवक्ताओं की सुविधा को देखते हुए जिला न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत ने एक सिविल अपील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की अदालत से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 20 अगस्त 2026 को धारा 24 सीपीसी के तहत सुनाया गया।
मामला सिविल जज झंडूता की ओर से पारित निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ दायर सिविल अपील से संबंधित है। स्थानांतरण आवेदन में दलील दी गई कि दोनों पक्षों ने घुमारवीं में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को नियुक्त किया है। इसके अलावा पक्षकारों के मूल स्थान से बिलासपुर स्थित अदालत की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है। ऐसे में पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को बिलासपुर पहुंचने में असुविधा हो रही थी। आवेदन के समर्थन में अपीलकर्ता की ओर से शपथ पत्र भी दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अदालत ने मामले पर विचार करने के बाद पक्षकारों की सुविधा और न्यायहित को देखते हुए आवेदन स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने सिविल अपील को बिलासपुर से घुमारवीं स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अब मामले की सुनवाई घुमारवीं अदालत में कानून के अनुसार होगी। आदेश की प्रतियां अनुपालन के लिए दोनों संबंधित अदालतों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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