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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत
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विशेष अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर दिए रिहाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बस से 8.72 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी के मामले में करीब 56 दिन से न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी को घुमारवीं की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामद पदार्थ की मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं।
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी के खिलाफ घुमारवीं थाने में एक अगस्त को मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार मझासू में वाहनों की जांच के दौरान कंदरौर की ओर से आई बस को रोका गया। सीट नंबर 12 पर बैठे आरोपी ने पैंट की जेब से एक वस्तु निकालकर सीट के नीचे छिपाने का प्रयास किया। जांच में पारदर्शी पॉलीथिन में मटमैले रंग का दानेदार पदार्थ मिला। इसका वजन 8.72 ग्राम निकला।
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अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी के फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई। अदालत ने इन आशंकाओं को जमानत की शर्तों से नियंत्रित करने की बात कही। आरोपी को जांच में शामिल होने, गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने और हर सुनवाई में उपस्थित रहने की शर्त लगाई गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बस से 8.72 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी के मामले में करीब 56 दिन से न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी को घुमारवीं की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामद पदार्थ की मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं।
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए। आरोपी के खिलाफ घुमारवीं थाने में एक अगस्त को मामला दर्ज किया गया था।
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पुलिस के अनुसार मझासू में वाहनों की जांच के दौरान कंदरौर की ओर से आई बस को रोका गया। सीट नंबर 12 पर बैठे आरोपी ने पैंट की जेब से एक वस्तु निकालकर सीट के नीचे छिपाने का प्रयास किया। जांच में पारदर्शी पॉलीथिन में मटमैले रंग का दानेदार पदार्थ मिला। इसका वजन 8.72 ग्राम निकला।
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अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी के फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई। अदालत ने इन आशंकाओं को जमानत की शर्तों से नियंत्रित करने की बात कही। आरोपी को जांच में शामिल होने, गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने और हर सुनवाई में उपस्थित रहने की शर्त लगाई गई है।