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Bilaspur News: चिट्टा मामले में आरोपी को मिली जमानत
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वाणिज्यिक मात्रा से कम बरामदगी, एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर थाना क्षेत्र में 16.23 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने आरोपी सोनू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है, इसलिए धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए।
मामला 17 अगस्त 2026 का है। पुलिस ने पट्टा फोरलेन के पास टैक्सी की जांच के दौरान दो व्यक्तियों के बीच रखे पॉलिथीन से 16.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। अदालत ने कहा कि चिट्टा जब्त हो चुका है और रासायनिक जांच रिपोर्ट मिल गई है। अन्य मामलों का रिकॉर्ड जमानत से इन्कार का अकेला आधार नहीं हो सकता।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर थाना क्षेत्र में 16.23 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने आरोपी सोनू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि बरामद मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है, इसलिए धारा 37 की कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए।
मामला 17 अगस्त 2026 का है। पुलिस ने पट्टा फोरलेन के पास टैक्सी की जांच के दौरान दो व्यक्तियों के बीच रखे पॉलिथीन से 16.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। अदालत ने कहा कि चिट्टा जब्त हो चुका है और रासायनिक जांच रिपोर्ट मिल गई है। अन्य मामलों का रिकॉर्ड जमानत से इन्कार का अकेला आधार नहीं हो सकता।
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