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हाउस टैक्स जमा करवाओ, नहीं तो मकान होगा कुर्क

Mon, 14 Jan 2019 10:46 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Mon, 14 Jan 2019 10:46 PM IST
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हाउस टैक्स जमा करवाओ, नहीं तो मकान होगा कुर्क
शुभम राही
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बिलासपुर। अब हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों की खैर नहीं। हाउस टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रूप अपना लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति हाउस टैक्स जमा नहीं करवाता है तो उसका मकान कुर्क हो सकता है। कुर्क होने के प्रावधान के पहले चरण में नगर परिषद अपने मजिस्ट्रेट के माध्यम से टैक्स जमा न करवाने वाले करीब 1200 लोगों को नोटिस जारी करेगा।
इस दौरान उसे कुछ समय का टाइम दिया जाएगा, अगर व्यक्ति इस समय तिथि के अनुसार अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाता है तो नप उस व्यक्ति की फाइल कोर्ट में पेश कर देगी। इसके चलते कोर्ट अपने अधिनियम के अनुसार उक्त व्यक्ति के मकान को कुर्क कर सकता है। इस खबर की पुष्टि नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ऊर्वशी वालिया ने की।
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मिली जानकारी के अनुसार अभी तक नगर परिषद को 2017-18 में मात्र 50 प्रतिशत लोगों का ही हाउस टैक्स जमा हुआ है, बाकि शहर के आधे लोग हाउस टैक्स देने का विरोध कर रहे हैं। अभी तक नप को सिर्फ 24 लाख के लगभग ही टैक्स के रूप में पैसा वसूल हुआ है। गौर हो कि बिलासपुर शहर पूरे हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला है, जो टैक्स मुक्त था लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे जरूरतों के हिसाब से टैक्स वसूलने के लिए प्रदेश सरकार के आदेश जारी हुए। इसके चलते 2017 से ही नगर परिषद ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिए थे कि 2018 के शुरुआती चरण में ही हाउस टैक्स देना अनिवार्य होगा। अधिकारी बताते हैं कि यह हाउस टैक्स साल में एक बार लिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों की जमीन के हिसाब से टैक्स वसूला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में तीन से चार घर ऐसे हैं, जिन्हें 8 हजार रुपये तक का टैक्स जमा करवाना होगा। इसी के साथ लोगों को ज्यादातर 50 से 500 रुपये तक की वसूली की जा रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से ही टैक्स वसूली हो रही है।
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इनसेट...
2018-19 के टैक्स का कार्य हुआ आरंभ
कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 2018-19 सत्र का हाउस टैक्स लेने के लिए नप ने कार्य आरंभ कर दिया है। नप ने लोगों को डोर-टू-डोर पत्र जारी करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी तक भी बिलासपुर 50 प्रतिशत लोग हाउस टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं, बाकि अन्य लोग अभी भी हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं।

इनसेट...
अभी तक नप के पास 24 लाख हाउस टैक्स जमा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति टैक्स जमा नहीं करवाता है तो सरकार के अधिनियम के अनुसार मकान की कुर्की भी हो सकती है। कुर्की के दौरान पहले चरण में मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति को नोटिस जारी होगा, उसके बार व्यक्ति का मकान कुर्क होगा।
....ऊर्वशी वालिया, नप कार्यकारी अधिकारी बिलासपुर।
 
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