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फोन पर गोली की आवाज सुनाकर रादौर विधायक डॉ. बीएल सैनी को दी उड़ाने की धमकी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2020 11:51 PM IST
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threat to mla
threat to mla - फोटो : Yamuna Nagar
हल्का रादौर के विधायक डॉ. बिशनलाल सैनी को फोन पर राइफल से फायर कर गोली चलने की आवाज सुनाकर गोली से उड़ा देने की धमकी दी। फायर कर आरोपियों ने विधायक को कहा कि मैं जब भी तेरे को मिलूंगा, उसकी समय इसी राइफल से तेरे का उड़ा दूंगा। आरोपी ने विधायक को फोन पर गोली चलाकर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी। फोन पर विधायक के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया गया। उस समय विधायक पटियाला गए हुए थे। उन्होंने अपने निजी सचिव अजय कुमार के माध्यम से थाना रादौर में शिकायत भेजकर कार्यवाही करने की मांग की। मामला 24 अगस्त की रात का है। मामला स्थानीय विधायक से जुड़ा होने के चलते पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत विधायक के निजी सचिव अजय कुमार की शिकायत पर गांव सढृरा निवासी दलबीर सिंह व अन्य लोगों के विरुद्ध धारा आईपीसी की धारा 504, 506, 285 व आर्म्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
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विधायक डॉ. बीएल सैनी के निजी सचिव अजय कुमार ने रादौर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि विधायक रादौर डॉ. बीएल सैनी किसी काम से 24 अगस्त को पंजाब के पटियाला गए हुए थे। उसी रात 10 बजकर 08 मिनट पर विधायक डा. बीएल सैनी के मोबाइल पर 9466077000 नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम सडूरा निवासी दलबीर सिंह बताया। 12 सेकेंड बात करने के बाद फोन कट गया। इस दौरान आरोपी ने अभद्र भाषा में बात की। 10 बजकर 09 मिनट पर फिर दोबारा उसी नंबर से फोन आया। आरोपी विधायक को गाली गलोच करने लगा। जब विधायक सैनी ने आरोपी से पूछा कि आप ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। तब आरोपी ने उन्हें गोली से उड़ा देने की धमकी दी। आरोपी ने विधायक सैनी को कहा कि जब भी मैं तेरे को मिलूंगा, उसी वक्त मैं और मेरे साथी तेरे को जान से मार देंगे। इस दौरान आरोपी ने अपनी रायफल से फायर कर विधायक सैनी को गोली चलने की आवाज सुनाई। आरोपी बोला कि तुमने फायर की आवाज सुन ली है, इसी रायफल से मैं और मेरे साथी तेरे को जान से मारेंगे। इसके बाद आरोपी ने फोन काट दिया। तभी से आरोपी का फोन बंद आ रहा है। रादौर विधायक ने अपने निजी सचिन अजय के माध्यम से तुरंत इसकी शिकायत रादौर पुलिस को दी। शिकायत में उन्होंने आरोपी से जान माल की सुरक्षा करने व आरोपी को गिरफ्तार कर राइफल बरामद करने की मांग की। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506, 285 व आर्म्ज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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