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8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी अध्यापक को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Oct 2022 12:30 AM IST
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Teacher convicted of molesting a minor gets three years' imprisonment
जगाधरी। आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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26 अगस्त 2019 को जगाधरी शहर थाने में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी 13 साल की बेटी जगाधरी के एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ती है। स्कूल के एक अध्यापक प्रदीप कुमार ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। पीड़िता ने इसकी शिकायत स्कूल की प्रिंसिपल को की तो प्रिंसिपल ने पीड़िता के मुंह पर दो थप्पड़ मारे और कहा कि ये बात किसी को न बताए। पीड़िता के परिजन स्कूल में गए तो प्रिंसिपल और अध्यापक ने उन्हें जलील किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अध्यापक प्रदीप कुमार के खिलाफ 8 पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस की जांच में स्कूल की प्रिंसिपल और एक अन्य अध्यापक निर्दोष पाए गए थे। पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में अदालत ने दोषी अध्यापक को सजा सुनाई है।
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