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Yamuna Nagar News: संपत्ति कर 30 तक जमा न करने पर प्रॉपर्टी होंगी सील
Sun, 21 Jun 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sun, 21 Jun 2026 01:05 AM IST
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नगर निगम कार्यालय में टैक्स जमा करते संपत्ति मालिक। प्रवक्ता
- फोटो : मंदिर के बाहर जुटी लोगों की भीड़। स्रोत : पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। बकाएदार 30 जून तक बिना ब्याज दिए अपना संपत्ति टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त टैक्स जमा करने परब्याज शत-प्रतिशत माफ होगा। संपत्ति मालिक नगर निगम के तीनों कार्यालयों में टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके बाद पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा और बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार ने एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर शत प्रतिशत ब्याज माफी की योजना शुरू की है। योजना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ किया गया है। प्रॉपर्टी मालिक जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में टैक्स जमा करवा सकते है।
योजना का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा जो निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा कराने के साथ-साथ अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित कराएंगे। 30 जून के बाद पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में लगभग दो लाख 17 हजार 500 संपत्तियां है। काफी संख्या में ऐसे बकाएदार है, जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स लंबित है। 30 जून के बाद बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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जल्द निपटाएं टैक्स संबंधी आपत्तियां : मेयर
मेयर सुमन बहमनी ने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित आपत्तियां निपटाने के लिए निगम अधिकारियों को आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की योजना शुरू की है। कुछ लोगों ने योजना का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित ऑब्जेक्शन लगाए है। जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी प्रॉपर्टी टैक्स के लंबित ऑब्जेक्शन जल्द से जल्द निपटाएं।
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यमुनानगर। बकाएदार 30 जून तक बिना ब्याज दिए अपना संपत्ति टैक्स जमा करवा सकते है। एकमुश्त टैक्स जमा करने परब्याज शत-प्रतिशत माफ होगा। संपत्ति मालिक नगर निगम के तीनों कार्यालयों में टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके बाद पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा और बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार ने एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर शत प्रतिशत ब्याज माफी की योजना शुरू की है। योजना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ किया गया है। प्रॉपर्टी मालिक जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में टैक्स जमा करवा सकते है।
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योजना का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा जो निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा कराने के साथ-साथ अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित कराएंगे। 30 जून के बाद पूरे ब्याज समेत प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया ने बताया कि नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में लगभग दो लाख 17 हजार 500 संपत्तियां है। काफी संख्या में ऐसे बकाएदार है, जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स लंबित है। 30 जून के बाद बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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जल्द निपटाएं टैक्स संबंधी आपत्तियां : मेयर
मेयर सुमन बहमनी ने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित आपत्तियां निपटाने के लिए निगम अधिकारियों को आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की योजना शुरू की है। कुछ लोगों ने योजना का लाभ उठाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित ऑब्जेक्शन लगाए है। जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी प्रॉपर्टी टैक्स के लंबित ऑब्जेक्शन जल्द से जल्द निपटाएं।