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बच्चों को यौन शोषण से है बचाता पॉक्सो एक्ट : सीजेएम
Tue, 28 Apr 2026 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 28 Apr 2026 12:12 AM IST
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राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में विद्यार्थियों को जानकारी देती सीजेएम सुमित्रा कादियान। प्रवक
- फोटो : बहराइच के महाराज सिंह इंटर कॉलेज से होमगार्ड भर्ती की परीक्षा देकर बाहर निकलते परीक्षार्थी।
संवाद न्यूज एजेंसी
साढौरा। राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में सोमवार को कार्यशाला के दौरान सीजेएम सुमित्रा कादियान ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, एआई आधारित अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाता है।
विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के तहत यौन अपराधों से सुरक्षा, सेफ-अनसेफ टच और विश्वासपात्र व्यस्कों से बात करने की सलाह दी गई। विद्यार्थियों को ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिंग और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। ऑनलाइन अश्लील सामग्री, यौन उत्पीड़न के बारे में जानकारी देते हुए अनजान से बात न करने की सलाह दी गई। सीजेएम महाजन ने किसी भी अनहोनी की स्थिति में डायल-112 या दुर्गा शक्ति ऐप का उपयोग करने की जानकारी दी।
उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, यह साइबर ठगों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि वे कार्यशाला में मिली जानकारी को अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी लोग साइबर अपराधों से सतर्क रह सकें।
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पैनल अधिवक्ता पुनीत कुमार ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना है, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में विकसित हो सकें। प्राचार्य गुरदीप गुलाटी ने बताया कि बच्चों ने पूरे सत्र को ध्यानपूर्वक सुना और भविष्य में सतर्क रहने का संकल्प लिया।
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साढौरा। राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय में सोमवार को कार्यशाला के दौरान सीजेएम सुमित्रा कादियान ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, साइबर क्राइम, एआई आधारित अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाता है।
विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के तहत यौन अपराधों से सुरक्षा, सेफ-अनसेफ टच और विश्वासपात्र व्यस्कों से बात करने की सलाह दी गई। विद्यार्थियों को ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिंग और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। ऑनलाइन अश्लील सामग्री, यौन उत्पीड़न के बारे में जानकारी देते हुए अनजान से बात न करने की सलाह दी गई। सीजेएम महाजन ने किसी भी अनहोनी की स्थिति में डायल-112 या दुर्गा शक्ति ऐप का उपयोग करने की जानकारी दी।
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उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, यह साइबर ठगों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि वे कार्यशाला में मिली जानकारी को अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी लोग साइबर अपराधों से सतर्क रह सकें।
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पैनल अधिवक्ता पुनीत कुमार ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करना है, ताकि वे सुरक्षित वातावरण में विकसित हो सकें। प्राचार्य गुरदीप गुलाटी ने बताया कि बच्चों ने पूरे सत्र को ध्यानपूर्वक सुना और भविष्य में सतर्क रहने का संकल्प लिया।