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Yamuna Nagar News: खोदाई करने से पड़ोसी के मकान में आई दरार, देना होगा मुआवजा
Sat, 08 Nov 2025 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 08 Nov 2025 01:07 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। छोटा मॉडल टाउन की मॉडल कॉलोनी के मंगतराम को अपना तीन मंजिला मकान बनाने के लिए जेसीबी से खोदाई कराना महंगा पड़ गया। एडीजे दानिश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को तीन लाख रुपये मुआवजा ब्याज सहित छह प्रतिशत के हिसाब से सालाना देना होगा।
दरअसल, मामला 2015 का है। उस दौरान मंगतराम अपना मकान बनाने के लिए जेसीबी से खोदाई कराई थी। जिस जगह पर खोदाई हो रही थी उसी के साथ ही महिला सुनीता का भी मकान था। खोदाई के कारण महिला के मकान में काफी दरारें आ गई। इससे उसे काफी नुकसान हुआ। महिला ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी शिकायतें दी थीं।
अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी। इस पर महिला सुनीता मायूस हो गई। समाधान निकलता न देख इस पर महिला सुनीता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब सुनीता ने मुआवजे के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। इस पर कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को 50 हजार जुर्माना और 4 लाख रुपये पैसे जमाने के लिए कहा।
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इस पर आरोपी मंगतराम पैसे जमा न कराने पर अपील के लिए सेशन कोर्ट में गया। जहां से मुआवजे की राशि को कम कर दिया और जेसीबी से मकान को हुए नुकसान को देखते हुए तीन लाख रुपये ब्याज सहित छह प्रतिशत के हिसाब से सालाना देने का फैसला सुनाया है।
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यमुनानगर। छोटा मॉडल टाउन की मॉडल कॉलोनी के मंगतराम को अपना तीन मंजिला मकान बनाने के लिए जेसीबी से खोदाई कराना महंगा पड़ गया। एडीजे दानिश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को तीन लाख रुपये मुआवजा ब्याज सहित छह प्रतिशत के हिसाब से सालाना देना होगा।
दरअसल, मामला 2015 का है। उस दौरान मंगतराम अपना मकान बनाने के लिए जेसीबी से खोदाई कराई थी। जिस जगह पर खोदाई हो रही थी उसी के साथ ही महिला सुनीता का भी मकान था। खोदाई के कारण महिला के मकान में काफी दरारें आ गई। इससे उसे काफी नुकसान हुआ। महिला ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भी शिकायतें दी थीं।
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अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी। इस पर महिला सुनीता मायूस हो गई। समाधान निकलता न देख इस पर महिला सुनीता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब सुनीता ने मुआवजे के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। इस पर कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को 50 हजार जुर्माना और 4 लाख रुपये पैसे जमाने के लिए कहा।
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इस पर आरोपी मंगतराम पैसे जमा न कराने पर अपील के लिए सेशन कोर्ट में गया। जहां से मुआवजे की राशि को कम कर दिया और जेसीबी से मकान को हुए नुकसान को देखते हुए तीन लाख रुपये ब्याज सहित छह प्रतिशत के हिसाब से सालाना देने का फैसला सुनाया है।