फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   court case-ymn

जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को कैद

Tue, 06 Oct 2015 12:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर
ब्यूरो/अमर उजाला यमुनानगर Updated Tue, 06 Oct 2015 12:17 AM IST
विज्ञापन
पुरानी रंजिश के चलते गांव तुगलपुर निवासी सुखविंदर पर जानलेवा हमला करने के दो दोषियों कोर्ट ने साढ़े तीन-तीन साल कैद तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता की कोर्ट ने सुनाया है।
विज्ञापन


कोर्ट में करीब नौ महीने चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने गांव कड़कोली निवासी सन्नी तथा परजीत को भादंसं की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए साढ़े तीन-तीन साल कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जबकि 506 में उन्हें एक-एक साल कैद तथा एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है।
विज्ञापन


जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दोषियों पर लगाए गए जुर्माने में से 10 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 दिसंबर, 2014 को गांव तुगलपुर थाना छछरौली निवासी सुखविंदर अपने साथी सिमरन के साथ बाइक पर सवार होकर खिजराबाद जा रहा था। जब वे दोनों मुजाफत कलां गांव के बस अड्डे पर पहुंचे तो गांव कड़कोली निवासी सन्नी तथा परमजीत उर्फ गोलू ने उनकी बाइक को रोक लिया। इसके बाद उन्होंने सुखविंदर से बहस शुरू कर दी।

गोलू ने सुखविंदर पर चाकू से हमला बोल दिया। जबकि सन्नी ने गंड़ासी से प्रहार किया। हमले में घायल सुखविंदर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।  सिमरन ने सुखविंदर को उसके घर पहुंचाया, जहां से परिजन उसे यमुनानगर के अस्पताल लेकर गए।

प्राथमिक उपचार के बाद सुखविंदर को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। 13 दिसंबर को पुलिस ने सन्नी व परमजीत को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।  सात जनवरी को पुलिस ने इस केस में भादंसं की धारा 307 को जोड़ दिया।


17 जनवरी को  पुलिस ने दोबारा से सन्नी तथा परमजीत को काबू किया। 18 जनवरी को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed