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सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास
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यमुनानगर। एडिशनल सेशन जज पायल बंसल की कोर्ट ने सात साल की बच्ची से रेप केस में सजा सुनाई है। कोर्ट ने गांव नाईवाला निवासी कृष्णलाल को दोषी करार देते हुए 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि सात साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने 14 साल की सख्त सजा सुनाई है। उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की थी। क्योंकि सात साल की बच्ची से रेप करने से घिनौना अपराध नहीं हो सकता।
यह था मामला:
बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नौ अप्रैल 2018 को उसके देवर की सात साल की बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। जब वह दुकान से वापस लौट रही थी, तो नाईवाला गांव निवासी कृष्ण उर्फ बबलू जबदस्ती उसे ले गया और झाड़ियों में उसके साथ गलत काम किया। बच्ची रोते हुए घर आई तो यह बात बताई थी। पुलिस ने 10 अप्रैल को आरोपी को काबू कर लिया। मंगलवार को कोर्ट ने छह पाक्सो एक्ट मेें कृष्ण लाल को 14 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि सात साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने 14 साल की सख्त सजा सुनाई है। उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की थी। क्योंकि सात साल की बच्ची से रेप करने से घिनौना अपराध नहीं हो सकता।
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यह था मामला:
बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नौ अप्रैल 2018 को उसके देवर की सात साल की बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। जब वह दुकान से वापस लौट रही थी, तो नाईवाला गांव निवासी कृष्ण उर्फ बबलू जबदस्ती उसे ले गया और झाड़ियों में उसके साथ गलत काम किया। बच्ची रोते हुए घर आई तो यह बात बताई थी। पुलिस ने 10 अप्रैल को आरोपी को काबू कर लिया। मंगलवार को कोर्ट ने छह पाक्सो एक्ट मेें कृष्ण लाल को 14 साल कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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