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महिला का मंगलसूत्र झपटने वाले झपटमार को दस साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
Updated Tue, 21 Aug 2018 12:44 AM IST
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महिला का मंगलसूत्र झपटने वाले झपटमार को दस साल की कैद, 25 हजार रुपये जुुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। शहर की राजधानी कॉलोनी में महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने वाले झपटमार को सेशन जज बिमलेश तंवर की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस के अनुसार नौ अप्रैल 2017 की शाम को राजधानी कालोनी निवासी जसबीर कौर ब्यूटी पार्लर के पास खड़ी थी। तभी एक युवक वहां पर आया। युवक ने महिला पर हमला कर उसके गले से मंगल सूत्र छीन लिया और उसे धक्का देकर वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसकी पहचान लालद्वारा कॉलोनी निवासी सचिन अरोड़ा के नाम से हुई थी। करीब सवा एक साल चली कोर्ट में सुनवाई के बाद सचिन को दोषी करार दिया गया। सोमवार को कोर्ट ने सचिन को दस साल की कैद और 25 हजार जुर्माना लगाया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। शहर की राजधानी कॉलोनी में महिला के गले से मंगलसूत्र झपटने वाले झपटमार को सेशन जज बिमलेश तंवर की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस के अनुसार नौ अप्रैल 2017 की शाम को राजधानी कालोनी निवासी जसबीर कौर ब्यूटी पार्लर के पास खड़ी थी। तभी एक युवक वहां पर आया। युवक ने महिला पर हमला कर उसके गले से मंगल सूत्र छीन लिया और उसे धक्का देकर वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसकी पहचान लालद्वारा कॉलोनी निवासी सचिन अरोड़ा के नाम से हुई थी। करीब सवा एक साल चली कोर्ट में सुनवाई के बाद सचिन को दोषी करार दिया गया। सोमवार को कोर्ट ने सचिन को दस साल की कैद और 25 हजार जुर्माना लगाया है।
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