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किशोर को भगाने में युवती और उसकी मां पर केस दर्ज
Updated Sat, 30 Sep 2017 01:02 AM IST
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किशोर को भगाने में युवती और उसकी मां पर केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। किशोर को फुसलाकर ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। संबंधित पक्षों की काउंसिलिंग के बाद आखिरकार जठलाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, इसमें पुलिस ने युवती की मां को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपी युवती और उसकी मां के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट (75 जेजे एक्ट-2015) के तहत केस दर्ज किया है, हालांकि इसमें अभी यौन शोषण के की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। लड़के के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में यदि किशोर से यौन शोषण की बात सामने आई तो पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी जाएगी। मामले में तीन दिन पहले सीडब्ल्यूसी ने युवती के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी को अपनी रिपोर्ट दी थी।
जठलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी साढ़े 17 वर्षीय किशोर नौ सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों का आरोप था कि फर्कपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवती उसे बहला फुसला कर कहीं ले गई थी। पुलिस ने कुछ दिन पहले युवती और किशोर को जगाधरी से हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने किशोर को बालकुंज में भेज दिया था और लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया था। इसके बाद किशोर के पिता ने बालकुंज प्रशासन से मामले की शिकायत की। इस पर बालकुंज प्रशासन ने जांच सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) को सौंप दिया था। पूछताछ के बाद सीडब्ल्यूसी ने 26 सितंबर को एसपी राजेश कालिया को शिकायत देकर युवती के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की सिफारिश की थी। इस पर एसपी राजेश कालिया के आदेश पर जठलाना पुलिस ने मामले में जांच की। जांच के दौरान सीडब्ल्यूसी संग संबंधित पक्षों की काउंसिलिंग की। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात लड़के के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी युवती और उसकी माता के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट (75 जेजे एक्ट 2015) के तहत केस दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
दो थाना क्षेत्रों में उलझा था मामला
सीडब्ल्यूसी ने मामले की शिकायत एसपी को दी थी। उस समय एसपी ने मामले की शिकायत जठलाना थाना को ट्रांसफर की थी, लेकिन जठलाना थाना पुलिस मामले को फर्कपुर थाना पुलिस का बता रही थी। इससे पहले भी 13 सितंबर को जब किशोर और युवती को सरसावा से बरामद किए जाने के बाद किशोर के परिजन जठलाना थाना में लेकर पहुंचे थे। तब भी पुलिस थाना क्षेत्र में उलझी रही, बाद में जठलाना पुलिस ने दोनों को फर्कपुर थाना पुलिस भेज दिया था।
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आरोपी युवती व उसकी मां के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्जकर लिया है। जिसमें बालक के शोषण के आरोप आते हैं। अभी मामले में पोक्सो एक्ट नहीं लगाया गया है। इसके लिए अभी लड़के के 164 के तहत बयान होने हैं और मेडिकल कराया जाना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
- इंस्पेक्टर हरदीपेंद्र सिंह, एसएचओ थाना जठलाना।
आरोपी पर जेजे एक्ट नहीं लग सकता
यदि आरोपी नाबालिग हो तो उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है। इस मामले में आरोपी बालिग और पीड़ित नाबालिग है। आरोपी के खिलाफ जेजे एक्ट नहीं लग सकता।
एडवोकेट जीडी गुप्ता
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अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। किशोर को फुसलाकर ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। संबंधित पक्षों की काउंसिलिंग के बाद आखिरकार जठलाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, इसमें पुलिस ने युवती की मां को भी आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपी युवती और उसकी मां के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट (75 जेजे एक्ट-2015) के तहत केस दर्ज किया है, हालांकि इसमें अभी यौन शोषण के की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। लड़के के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में यदि किशोर से यौन शोषण की बात सामने आई तो पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी जाएगी। मामले में तीन दिन पहले सीडब्ल्यूसी ने युवती के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी को अपनी रिपोर्ट दी थी।
जठलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी साढ़े 17 वर्षीय किशोर नौ सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों का आरोप था कि फर्कपुर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी युवती उसे बहला फुसला कर कहीं ले गई थी। पुलिस ने कुछ दिन पहले युवती और किशोर को जगाधरी से हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने किशोर को बालकुंज में भेज दिया था और लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया था। इसके बाद किशोर के पिता ने बालकुंज प्रशासन से मामले की शिकायत की। इस पर बालकुंज प्रशासन ने जांच सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) को सौंप दिया था। पूछताछ के बाद सीडब्ल्यूसी ने 26 सितंबर को एसपी राजेश कालिया को शिकायत देकर युवती के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की सिफारिश की थी। इस पर एसपी राजेश कालिया के आदेश पर जठलाना पुलिस ने मामले में जांच की। जांच के दौरान सीडब्ल्यूसी संग संबंधित पक्षों की काउंसिलिंग की। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात लड़के के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी युवती और उसकी माता के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट (75 जेजे एक्ट 2015) के तहत केस दर्जकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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दो थाना क्षेत्रों में उलझा था मामला
सीडब्ल्यूसी ने मामले की शिकायत एसपी को दी थी। उस समय एसपी ने मामले की शिकायत जठलाना थाना को ट्रांसफर की थी, लेकिन जठलाना थाना पुलिस मामले को फर्कपुर थाना पुलिस का बता रही थी। इससे पहले भी 13 सितंबर को जब किशोर और युवती को सरसावा से बरामद किए जाने के बाद किशोर के परिजन जठलाना थाना में लेकर पहुंचे थे। तब भी पुलिस थाना क्षेत्र में उलझी रही, बाद में जठलाना पुलिस ने दोनों को फर्कपुर थाना पुलिस भेज दिया था।
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आरोपी युवती व उसकी मां के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला दर्जकर लिया है। जिसमें बालक के शोषण के आरोप आते हैं। अभी मामले में पोक्सो एक्ट नहीं लगाया गया है। इसके लिए अभी लड़के के 164 के तहत बयान होने हैं और मेडिकल कराया जाना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
- इंस्पेक्टर हरदीपेंद्र सिंह, एसएचओ थाना जठलाना।
आरोपी पर जेजे एक्ट नहीं लग सकता
यदि आरोपी नाबालिग हो तो उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है। इस मामले में आरोपी बालिग और पीड़ित नाबालिग है। आरोपी के खिलाफ जेजे एक्ट नहीं लग सकता।
एडवोकेट जीडी गुप्ता