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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन महीने की कैद
अमर उजाला ब्यूरो, यमुनानगर
Updated Thu, 23 Jul 2015 12:05 AM IST
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नौवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी गांव संधाला निवासी विपिन कुमार को कोर्ट ने तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग की कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट में करीब एक साल चली सुनवाई के दौरान दर्जन भर लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया।
यह था मामला : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 मई, 2014 को एएसआई प्रवीण कौर को सूचना मिली थी कि जठलाना थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने पुलिस टीम के साथ गांव में पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि 5 मई, 2014 की रात को करीब नौ-साढ़े नौ बजे वह अपनी मां के साथ सड़क के साथ लगते खेत में शौच के लिए गई थी। उसकी मां सड़क पर खड़ी हो गई। जब वह खेत के अंदर गई, तो वहां पर गांव संधाला निवासी विपिन कुमार आ गया जिसने उसकी बाजू पकड़ ली। जब उसने शोर मचाया, तो उसकी मां मौके पर आ गई, जबकि विपिन उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया।
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पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विपिन के खिलाफ छेड़छाड़ तथा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कोर्ट में करीब एक साल चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग ने विपिन को छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 354 ए (1) (आई) के तहत उसे तीन महीने कैद की सजा सुना दी।
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यह था मामला : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 मई, 2014 को एएसआई प्रवीण कौर को सूचना मिली थी कि जठलाना थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने पुलिस टीम के साथ गांव में पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया।
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पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि 5 मई, 2014 की रात को करीब नौ-साढ़े नौ बजे वह अपनी मां के साथ सड़क के साथ लगते खेत में शौच के लिए गई थी। उसकी मां सड़क पर खड़ी हो गई। जब वह खेत के अंदर गई, तो वहां पर गांव संधाला निवासी विपिन कुमार आ गया जिसने उसकी बाजू पकड़ ली। जब उसने शोर मचाया, तो उसकी मां मौके पर आ गई, जबकि विपिन उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया।
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पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विपिन के खिलाफ छेड़छाड़ तथा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कोर्ट में करीब एक साल चली सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश रितु गर्ग ने विपिन को छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 354 ए (1) (आई) के तहत उसे तीन महीने कैद की सजा सुना दी।