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Yamuna Nagar News: ट्रक चोरी का नहीं दिया मुआवजा, बीमा कंपनी पर 11 हजार जुर्माना

Thu, 17 Apr 2025 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 17 Apr 2025 02:46 AM IST
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Compensation not given for truck theft, 11 thousand rupees fine imposed on insurance company
जगाधरी। ट्रक चोरी होने पर उपभोक्ता को मुआवजा न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिसके चलते बीमा कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को मुआवजा राशि देने के आदेश दिए। वहीं, कंपनी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका। यही नहीं 45 दिन में भुगतान न करने पर कंपनी को इस राशि नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। यह फैसला फोरम ने करनाल निवासी सुभाष के मामले में यूनिवर्सल सोम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दिया है।
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करनाल निवासी सुभाष ने वर्ष 2018 में नया ट्रक खरीदा था और यूनिवर्सल सोम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ट्रक की बीमा पॉलिसी बनवाई थी। अप्रैल 2019 को चालक ने छछरौली रोड पर कपूर अस्पताल के नजदीक ट्रक खड़ा किया था और अपने रिश्तेदारों से मिलने चला गया। जब वह वापस आया तो ट्रक वहां पर नहीं था। जिसके बाद सुभाष की शिकायत पर थाना शहर जगाधरी पुलिस ट्रक चोरी का केस दर्ज किया था। सुभाष ने बीमा कंपनी से मुआवजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने मुआवजा नहीं दिया और मुकर गई। निराश होकर सुभाष ने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने ट्रक मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को मुआवजा राशि देने के साथ 11 हजार रुपये का जुर्माना ठोका।
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