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मोबाइल फोन ठीक नहीं करने पर कंपनी और सर्विस सेंटर को 34 हजार का जुर्माना

Wed, 06 Dec 2017 12:46 AM IST
Updated Wed, 06 Dec 2017 12:46 AM IST
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मोबाइल फोन ठीक नहीं करने पर कंपनी और सर्विस सेंटर को 34 हजार का जुर्माना

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मोबाइल फोन ठीक नहीं करने पर कंपनी और सर्विस सेंटर को 34 हजार का जुर्माना
उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, उपभोक्ता को परेशान करने पर लगाई लताड़
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। मोबाइल फोन ठीक न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सोनी मोबाइल कंपनी व उसके सर्विस सेंटर को 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता को परेशान करने कंपनी व सर्विस सेेंटर को लताड़ भी लगाई गई। फोरम बेंच ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता के पूरे पैसे वापस करे। उपभोक्ता ने अपनी शिकायत में सोनी मोबाइल कम्यूनिकेशन, कंपनी के अंबाला स्थित सर्विस सेंटर, जगाधरी स्थित दुकानदार को पार्टी बनाया था।

जगाधरी के हुडा सेक्टर 17 निवासी लीना मित्तल ने सितंबर 2014 में फोरम को दी शिकायत में बताया था कि उसने जून 2014 में जगाधरी बस अड्डा के समीप भारत कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रोनिक्स से सोनी कंपनी का जेड अल्ट्रा फोन 34 हजार रुपये में खरीदा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इसमें दिक्कत आने लगी। फोन बार बार हैंग होने लगा। इसको लेकर दुकानदार के पास गए तो उसने कंपनी के हुडा मार्केट, अंबाला स्थित अंबे इलेक्ट्रोनिक सर्विस स्टोर जाने की सलाह दी। फोन को वहां पर दिखाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। बल्कि बार बार ठीक होने की बात कहकर टाल दिया जाता। ऐसे में जब फोन ठीक नहीं हुआ तो तंग आकर लीना मित्तल ने फोरम की शरण ली। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष सतपाल और सदस्य वीणा रानी की दो सदस्य बेंच ने दोनों पक्षो की दलीलों को सुना। अपना फैसला सुनाते हुए फोरम ने कहा कि मामले की जांच से पता चलता है कि कंपनी और उसके सर्विस सेंटर द्वारा सेवा प्रदान करने में ढिलाई बरती गई। जिससे उपभोक्ता को नुकसान के साथ साथ मानसिक रूप से परेशानी भी उठानी पड़ी। इसलिए सर्विस सेंटर और कंपनी को चाहिए कि वह उपभोक्ता को नया फोन उपलब्ध कराएं। यदि फोन उपलब्ध नहीं है तो उपभोक्ता को फोन के बदले पूरे 34 हजार रुपये वापस करें। इसके अतिरिक्त दोनो संयुक्त रुप से उपभोक्ता को मानसिक परेशानी, कानूनी खर्चो के लिए 2200 रुपये भी चुकाएं।
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