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Yamuna Nagar News: मनियारी की दुकान से मिले 120 संदिग्ध कैप्सूल
Tue, 02 Dec 2025 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 02 Dec 2025 01:27 AM IST
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गांव खदरी मे दुकान पर जांच करती ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
छछरौली। गांव खदरी में मनियारी की दुकान से जिला ड्रग कंट्रोल व एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम ने 120 संदिग्ध कैप्सूल बरामद किए। टीम की ओर से कई कैप्सूल एलईडी बल्ब के अंदर से निकाले गए। इन कैप्सूल को कब्जे में लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल ने जांच के लिए लैब में भेज दिया है। जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी बिंदु धीमान ने बताया कि गांव खदरी में स्कूल के पास मनियारी की दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई। इसमें 120 संदिग्ध कैप्सूल मिले। इन कैप्सूल पर कोई नाम व रैपर नहीं है।
इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कैप्सूल नशीले हैं या कोई और औषधि कैप्सूल के अंदर है। कैप्सूल कब्जे में लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल ने लैब जांच के लिए सौंप दिए हैं। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही प्रमाणित हो पाएगा कि कैप्सूल नशीले हैं या इसमें कोई और औषधि है।
मनियारी की दुकान पर किसी भी प्रकार की औषधि रखने की परमिशन नहीं है। अगर कैप्सूल लैब रिपोर्ट में नशीले पाए जाते हैं तो एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होगी। अगर यही कैप्सूल किसी औषधि के पाए जाते हैं, तब भी दुकान के संचालक पर करवाई होगी । दुकान में औषधि रखना कानूनी अपराध है।
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छछरौली। गांव खदरी में मनियारी की दुकान से जिला ड्रग कंट्रोल व एंटी नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम ने 120 संदिग्ध कैप्सूल बरामद किए। टीम की ओर से कई कैप्सूल एलईडी बल्ब के अंदर से निकाले गए। इन कैप्सूल को कब्जे में लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल ने जांच के लिए लैब में भेज दिया है। जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी बिंदु धीमान ने बताया कि गांव खदरी में स्कूल के पास मनियारी की दुकान पर गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई। इसमें 120 संदिग्ध कैप्सूल मिले। इन कैप्सूल पर कोई नाम व रैपर नहीं है।
इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कैप्सूल नशीले हैं या कोई और औषधि कैप्सूल के अंदर है। कैप्सूल कब्जे में लेकर एंटी नारकोटिक्स सेल ने लैब जांच के लिए सौंप दिए हैं। लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही प्रमाणित हो पाएगा कि कैप्सूल नशीले हैं या इसमें कोई और औषधि है।
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मनियारी की दुकान पर किसी भी प्रकार की औषधि रखने की परमिशन नहीं है। अगर कैप्सूल लैब रिपोर्ट में नशीले पाए जाते हैं तो एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होगी। अगर यही कैप्सूल किसी औषधि के पाए जाते हैं, तब भी दुकान के संचालक पर करवाई होगी । दुकान में औषधि रखना कानूनी अपराध है।
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