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गैंगरेप और मर्डर मामले में होटल मालिक सहित तीन पर आरोप तय

Wed, 23 Oct 2013 09:07 PM IST
फतेहाबाद/ब्यूरो
फतेहाबाद/ब्यूरो Updated Wed, 23 Oct 2013 09:07 PM IST
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three accused of gangrape and murder
होटल में कॉलेज छात्रा से गैंगरेप और मर्डर के बहुचर्चित मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी गोयल की कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए।
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अदालत ने होटल संचालक मालिक पवन फुटेला पर हत्या और अन्य दो पर हत्या व रेप के आरोप तय करते हुए फुटेला की जमानत याचिका भी रद्द कर दी।


छह जुलाई को होटल में सिरसा की छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने होटल मालिक पवन फुटेला सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी और 302 के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस ने 25 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। घटनाक्रम के अनुसार 6 जुलाई को छात्रा अपने परिचित युवक मनजीत के साथ होटल में आई थी। आरोप था कि इसी दौरान मनजीत ने होटल मैनेजर सुशील के साथ मिलकर छात्रा से रेप किया। आरोप के अनुसार गैंगरेप के बाद दोनों युवकों ने होटल मालिक पवन फुटेला के साथ मिलकर छात्रा की गला दबाकर हत्या कर दी।
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