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Sonipat News: शौचालय में पटाखा फोड़ने से 40 मिनट खड़ी रही ट्रेन
Tue, 14 Nov 2023 12:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 14 Nov 2023 12:24 AM IST
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फोटो 01- सोनीपत स्टेशन पर खड़ी सवारी गाड़ी व लगी यात्रियों की भीड़। संवाद
सोनीपत। कुरुक्षेत्र से दिल्ली जा रही 04178 मेमू सवारी गाड़ी में किसी शरारती तत्व ने सोनीपत स्टेशन पर पटाखा फोड़ दिया। इससे यात्रियों में अफरातफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने ट्रेन की बोगियों की जांच की। इसकी वजह से गाड़ी 40 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। जीआरपी ने जांच करने के बाद ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया।
कुरुक्षेत्र-दिल्ली मेमू सवारी गाड़ी सोमवार सुबह 8:30 बजे सोनीपत स्टेशन पर पहुंची तो किसी शरारती ने ट्रेन के शौचालय में पटाखा फोड़ दिया। धमाके की आवाज से ट्रेन में सवार व स्टेशन पर खड़े यात्री सन्न रह गए। लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। सूचना पर जीआरपी ने जांच शुरू की तो पता चला कि पटाखा फोड़ा गया है। इससे ट्रेन करीब 40 मिनट तक सोनीपत स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन के रुकने की वज से दैनिक यात्रियों को परेशानी हुई। जांच पूरी होने के बाद सुबह 9:12 बजे ट्रेन को आगे रवाना किया जा सका।
सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान
रेलवे के नियमानुसार पटाखों को प्रतिबंधित वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए ट्रेन में पटाखा ले जाना सख्त मना है। वहीं ट्रेन के अंदर पटाखे फोड़ना भी दंडनीय अपराध है। ट्रेन में पटाखों के साथ सफर करने पर रेलवे की धारा 164 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं पटाखा फोड़ने पर पर इसी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है।
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किसी शरारती तत्व ने ट्रेन के शौचालय में पटाखा फोड़ दिया था। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन की जांच की गई। इसकी वजह से ट्रेन को कुछ देर के लिए स्टेशन पर रोकना पड़ा। -महाबीर सिंह, प्रभारी, जीआरपी, सोनीपत।
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कुरुक्षेत्र-दिल्ली मेमू सवारी गाड़ी सोमवार सुबह 8:30 बजे सोनीपत स्टेशन पर पहुंची तो किसी शरारती ने ट्रेन के शौचालय में पटाखा फोड़ दिया। धमाके की आवाज से ट्रेन में सवार व स्टेशन पर खड़े यात्री सन्न रह गए। लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी। सूचना पर जीआरपी ने जांच शुरू की तो पता चला कि पटाखा फोड़ा गया है। इससे ट्रेन करीब 40 मिनट तक सोनीपत स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन के रुकने की वज से दैनिक यात्रियों को परेशानी हुई। जांच पूरी होने के बाद सुबह 9:12 बजे ट्रेन को आगे रवाना किया जा सका।
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सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान
रेलवे के नियमानुसार पटाखों को प्रतिबंधित वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए ट्रेन में पटाखा ले जाना सख्त मना है। वहीं ट्रेन के अंदर पटाखे फोड़ना भी दंडनीय अपराध है। ट्रेन में पटाखों के साथ सफर करने पर रेलवे की धारा 164 के तहत एक हजार रुपये जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं पटाखा फोड़ने पर पर इसी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है।
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किसी शरारती तत्व ने ट्रेन के शौचालय में पटाखा फोड़ दिया था। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन की जांच की गई। इसकी वजह से ट्रेन को कुछ देर के लिए स्टेशन पर रोकना पड़ा। -महाबीर सिंह, प्रभारी, जीआरपी, सोनीपत।

फोटो 01- सोनीपत स्टेशन पर खड़ी सवारी गाड़ी व लगी यात्रियों की भीड़। संवाद