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Sonipat News: किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की कैद
Wed, 07 Feb 2024 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 07 Feb 2024 11:35 PM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने सदर थाना गोहाना के गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर पांच माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सदर थाना गोहाना के एक गांव की रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। उनकी 15 वर्षीय बेटी 6 अप्रैल को अपने प्लॉट में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पड़ोसी राजू ने गली में उनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया था। आरोपी ने उनकी बेटी को जबरन अपना मोबाइल नंबर व एक पत्र देकर उससे बातचीत करने को कहा था। जब बेटी ने मना किया तो उसने मारने की धमकी दी थी। बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। महिला का आरोप था कि जब वह युवक के घर इस बारे में बताने गई तो उन्हें ही धमकाया गया। जिस पर उन्होंने पुलिस को अवगत कराया।
पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और 12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राजू को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 8 पॉक्सो एक्ट में भी तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, छेड़छाड़ में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और धमकी देने पर दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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सदर थाना गोहाना के एक गांव की रहने वाली महिला ने 14 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी नौवीं कक्षा की छात्रा है। उनकी 15 वर्षीय बेटी 6 अप्रैल को अपने प्लॉट में जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पड़ोसी राजू ने गली में उनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया था। आरोपी ने उनकी बेटी को जबरन अपना मोबाइल नंबर व एक पत्र देकर उससे बातचीत करने को कहा था। जब बेटी ने मना किया तो उसने मारने की धमकी दी थी। बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। महिला का आरोप था कि जब वह युवक के घर इस बारे में बताने गई तो उन्हें ही धमकाया गया। जिस पर उन्होंने पुलिस को अवगत कराया।
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पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और 12 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राजू को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 8 पॉक्सो एक्ट में भी तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, छेड़छाड़ में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और धमकी देने पर दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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