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Sonipat News: कनेक्शन वैध करवाने वालों को नहीं देना होगा रोड कट शुल्क

Sat, 08 Nov 2025 02:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 08 Nov 2025 02:04 AM IST
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Those who get their connections legalized will not have to pay road cut charges.
सोनीपत। सरकार ने शहरों में सीवरेज एवं पेयजल के कनेक्शन वैध करने की मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कनेक्शन वैध करवाने वाले नागरिकों को भारी भरकम रोड कट शुल्क जमा नहीं करवाना पड़ेगा। सर्वे के अनुसार शहरों में आधे से ज्यादा लोगों ने अवैध कनेक्शन लिया है जिससे स्थानीय निकाय एवं जन स्वास्थ्य विभाग को नुकसान हो रहा है।
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सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रोड कट शुल्क केवल रिहायशी कनेक्शन वैध करवाने के लिए ही माफ होगा। सरकार ने कनेक्शन वैध करवाने की मुहिम पहले भी चलाई थी लेकिन इस बार अंतिम मौका देने का निर्णय लिया है।
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अब जो कनेक्शन वैध नहीं होंगे उनके खिलाफ कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई की जाएगी। कच्ची गली या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक की गली होने पर 5490 रुपये और तारकोल की सड़क होने पर 9960 रुपये रोड कट शुल्क लिया जाता था।
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अधिसूचना अनुसार पेयजल की लाइन पर मीटर लगाना अनिवार्य होगा और मीटर न लगवाने पर रोड कट शुल्क की माफी का लाभ नहीं मिलेगा। घरेलू जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने पर अब 1550 रुपये फीस के रूप में भरने होंगे।
इसी तरह मीटर लगवाने पर घरेलू कनेक्शन का सालाना बिल 720 रुपये आता है और बिना मीटर के 1440 रुपये सालाना वसूल किया जाता है। कामर्शीयल कनेक्शन का सालाना बिल 1500 रुपये और यदि मीटर ना हो तो बिल बढ़कर 15000 रुपये सालाना हो जाता है।


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शहर में 154839 घर हैं जिनमें से केवल 45957 घरों में ही कनेक्शन हैं। इसमें बड़ी तादाद सेक्टर वासियों की है। कनेक्शन की संख्या का सही डाटा न होने के कारण पेयजल एवं सीवर रखरखाव की योजना बनाने में दिक्क्त आती है। कनेक्शन वैध करवाने के लिए नगर निगम जल्द ही कैंप लगाएगा।-राजीव जैन, मेयर नगर निगम
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