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गांव जौली में सरपंच का नहीं होगा चुनाव, आयोग ने लगाई रोक
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गोहाना खंड के गांव जौली में सरपंच के लिए मतदान नहीं होगा। न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को जौली में सरपंच पद के लिए होने वाले वाले मतदान को स्थगित कर दिया है। जौली में अब केवल पंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा।
पंचायत चुनाव में गांव जौली में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। यहां सरपंच पद के लिए पांच महिलाओं ने नामांकन किया था। इन महिला उम्मीदवारों में एक नाम लक्ष्मी कुमारी का भी था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने लक्ष्मी कुमारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था, जिस पर लक्ष्मी ने निर्णय को गलत बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लक्ष्मी ने दावा किया था कि वह चुनाव लड़ने की सभी योग्यताएं पूरी कर रही हैं। इसलिए उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और चुनाव चिह्न आवंटित किया जाए।
अदालत ने लक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को गांव जौली के होने वाले सरपंच के लिए मतदान को स्थगित कर दिया है। अब यहां केवल पंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से सरपंच चुनाव के लिए तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।
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गांव जौली में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने वाली लक्ष्मी कुमारी के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने रद्द कर दिया था। लक्ष्मी कुमारी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नामांकन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जौली में 12 नवंबर को होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया है। गांव जौली में अब केवल पंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। सरपंच पद के लिए होने वाले मतदान की तिथि घोषणा बाद में की जाएगी। -राजपाल चहल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत।
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पंचायत चुनाव में गांव जौली में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। यहां सरपंच पद के लिए पांच महिलाओं ने नामांकन किया था। इन महिला उम्मीदवारों में एक नाम लक्ष्मी कुमारी का भी था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने लक्ष्मी कुमारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था, जिस पर लक्ष्मी ने निर्णय को गलत बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लक्ष्मी ने दावा किया था कि वह चुनाव लड़ने की सभी योग्यताएं पूरी कर रही हैं। इसलिए उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए और चुनाव चिह्न आवंटित किया जाए।
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अदालत ने लक्ष्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को उनका नामांकन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर चुनाव आयोग ने 12 नवंबर को गांव जौली के होने वाले सरपंच के लिए मतदान को स्थगित कर दिया है। अब यहां केवल पंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से सरपंच चुनाव के लिए तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।
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गांव जौली में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने वाली लक्ष्मी कुमारी के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने रद्द कर दिया था। लक्ष्मी कुमारी ने इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नामांकन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जौली में 12 नवंबर को होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया है। गांव जौली में अब केवल पंचों के चुनाव के लिए मतदान होगा। सरपंच पद के लिए होने वाले मतदान की तिथि घोषणा बाद में की जाएगी। -राजपाल चहल, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सोनीपत।