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दयालु-2 योजना : पीड़ित परिवार को मिलेंगे पांच लाख रुपये, 90 दिन के अंदर करना होगा पोर्टल पर आवेदन

Thu, 04 Jun 2026 05:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 04 Jun 2026 05:37 AM IST
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The victim's family will receive five lakh rupees.
सोनीपत। बेसहारा पशुओं के कारण या कुत्तों के काटने से हुई आकस्मिक मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (दयालु-2) योजना की शुरूआत कर रखी है। यह जानकारी उपायुक्त नेहा सिंह ने दी।
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उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए वे परिवार पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और संबंधित व्यक्ति का नाम परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में दर्ज है। दयालु-2 योजना की समीक्षा के लिए उपायुक्त नेहा सिंह ने बुधवार को कैंप कार्यालय में संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दिए।
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योजना के तहत गठित कमेटी के समक्ष बैठक में बेसहारा पशु के कारण गांव बेगा निवासी विकास की हुई मृत्यु से संबंधित आवेदन के बारे में चर्चा की गई। इसपर उपायुक्त ने निर्देश दिए कि इस आवेदन को चंडीगढ़ मुख्यालय भेजे ताकि संबंधित पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके।
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उपायुक्त ने निर्देश दिए कि योजना के तहत आवेदन आने पर संबंधित अधिकारी तुरंत कार्रवाई करें ताकि पीड़ित को आर्थिक सहायता मिल सके। योजना के तहत पीड़ित परिवार को मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
12 साल की उम्र तक एक लाख रुपये, 12 साल से अधिक व 18 साल तक दो लाख रुपये, 18 साल से अधिक व 25 साल उम्र तक तीन लाख रुपये, 25 साल से अधिक व 45 साल उम्र तक पांच लाख रुपये व 45 साल की उम्र से अधिक में तीन लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है।

कम से कम चोट पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि का प्रावधान है। इसका अंतिम फैसला जिला स्तर पर गठित कमेटी की ओर से किया जाता है, जिसमें वह स्वयं चेयरपर्सन होती हैं। पीड़ित परिवार या पीड़ित को दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in पर आवेदन करना होगा।
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