फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   The administration's bulldozers will move against illegal encroachments on Panchayat land.

Sonipat News: पंचायती जमीन के अवैध कब्जों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

Fri, 22 May 2026 10:06 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 22 May 2026 10:06 PM IST
विज्ञापन
The administration's bulldozers will move against illegal encroachments on Panchayat land.
गोहाना। एसडीएम अंकित कुमार ने पंचायती जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत भूमि, तालाब, रास्तों और अन्य सार्वजनिक जगहों से अवैध कब्जे प्राथमिकता के आधार पर हटाए जाएं।
विज्ञापन

एसडीएम ने कहा कि पंचायत भूमि आम लोगों की संपत्ति है और उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गोहाना, मुंडलाना और कथूरा खंड के बीडीपीओ, तहसीलदार शिखा और नायब तहसीलदार अंजू को कब्जे हटाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कब्जाधारियों को एक महीने के भीतर नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि वह स्वयं जमीन खाली कर सकें। इसके बाद भी कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अगले तीन महीनों में जमीन कब्जामुक्त कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कई गांवों में सार्वजनिक रास्तों, जोहड़ों, खेल मैदानों और सामुदायिक जमीनों पर कब्जों के कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन का उद्देश्य इन जमीनों को कब्जामुक्त कराकर जनहित के कार्यों में इस्तेमाल करना है।

एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर अवैध कब्जों की सूची तैयार करें और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रशासन को भेजें। उन्होंने चेतावनी दी कि अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed