फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Special Lok Adalat for cheque bounce cases on October 3

Sonipat News: चेक बाउंस मामलों के लिए 3 अक्तूबर को विशेष लोक अदालत

Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Special Lok Adalat for cheque bounce cases on October 3

विज्ञापन
सोनीपत। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 3 अक्तूबर को प्रदेशभर में चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में होने वाली लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि चेक बाउंस के लंबित मामलों से जुड़े पक्षकार 1 अक्तूबर तक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मामला विशेष लोक अदालत में रखवा सकते हैं। लंबित अपीलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का शीघ्र समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed