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Sonipat News: चेक बाउंस मामलों के लिए 3 अक्तूबर को विशेष लोक अदालत
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सोनीपत। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 3 अक्तूबर को प्रदेशभर में चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में होने वाली लोक अदालत में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि चेक बाउंस के लंबित मामलों से जुड़े पक्षकार 1 अक्तूबर तक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मामला विशेष लोक अदालत में रखवा सकते हैं। लंबित अपीलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का शीघ्र समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने बताया कि चेक बाउंस के लंबित मामलों से जुड़े पक्षकार 1 अक्तूबर तक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना मामला विशेष लोक अदालत में रखवा सकते हैं। लंबित अपीलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का शीघ्र समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है।
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