फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Sonipat: Notorious Ravi alias Munia sentenced to seven years and his two companions to life imprisonment, Muni

Sonipat: कुख्यात रवि उर्फ मुनिया को सात साल और उसके 2 साथियों को उम्रकैद, मुनिया शस्त्र अधिनियम में दोषी साबित

Sat, 25 Jan 2025 07:08 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 25 Jan 2025 07:08 PM IST
सार

गांव बरोणा में कुख्यात रवि उर्फ मुनिया व रवि उर्फ लांबा के बीच गैंगवार चली आ रही है। मुनिया नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है तो रवि उर्फ लांबा राजेश बवाना गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। गांव में दोनों की आपस वर्चस्व की लड़ाई है।

विज्ञापन
Sonipat: Notorious Ravi alias Munia sentenced to seven years and his two companions to life imprisonment, Muni
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.नरिंद्र कौर ने गांव बरोणा में कुख्यात बदमाश रवि उर्फ लांबा के पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने कुख्यात रवि उर्फ मुनिया व उसके दो साथियों को दोषी माना है। मुनिया को अवैध शस्त्र अधिनियम में सात साल कैद व उसके दो साथियों को हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


गांव बरोणा निवासी जोगेंद्र ने 8 जुलाई, 2018 को पुलिस को बताया था कि उनके पिता अतर सिंह खेत से वापस आ रहे थे तो नवीन उर्फ कन्नू, रवि मुनिया व हरीश उर्फ हिमांशु ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जोगेंद्र ने बताया था कि घटना के समय वह पशुचारा काटने के बाद बाइक पर सवार होकर घर की तरफ आ रहे थे। पुलिस ने मुनिया गैंग पर हत्या व षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन


जोगेंद्र ने कहा था कि मुनिया के भाई दिनेश की हत्या हो चुकी है। जिसमें उसके भाई रवि उर्फ लांबा पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। उसका भाई फरीदाबाद जेल में बंद है। मुनिया ने उनके पिता की हत्या करवाई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी खरखौदा ने वार्ड-7 खरखौदा निवासी नवीन उर्फ कन्नू निवासी व गांव रसोई निवासी हरीश उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया था। बाद में रवि उर्फ मुनिया को प्रोडक्शन वारंट पर लिया था। अन्य आरोपी भी पकड़े गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी हरीश उर्फ हिमांशु व नवीन उर्फ कन्नू को हत्या व अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में रवि उर्फ मुनिया को अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी करार दिया है। उसे सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


दोनों पक्ष से चार लोगों की हो चुकी है हत्या
गांव बरोणा में कुख्यात रवि उर्फ मुनिया व रवि उर्फ लांबा के बीच गैंगवार चली आ रही है। मुनिया नीरज बवाना गैंग से जुड़ा है तो रवि उर्फ लांबा राजेश बवाना गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। गांव में दोनों की आपस वर्चस्व की लड़ाई है। सबसे पहले रवि उर्फ मुनिया के भाई दिनेश की वर्ष 2017 में हत्या हुई थी। तब उनकी मां कमला को भी गोली मारी गई थी। जिसका आरोप बरोणा के रवि उर्फ लांबा पर लगा था। इसके बाद रवि उर्फ लांबा के पिता अतर सिंह की 2018 में गांव के खेत में व भाई जोगेंद्र की दिल्ली में हत्या की गई थी। जिनका आरोप रवि उर्फ मुनिया पर लगा था। 16 सितंबर, 2024 को मुनिया के भाई बृजेश की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed