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Sonipat News: एसएमडीए ने तीन स्थानों पर गिराए अवैध निर्माण
Wed, 11 Feb 2026 01:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 11 Feb 2026 01:42 AM IST
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खरखौदा। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की ओर से मंगलवार को खरखौदा, गांव सोहटी व हलालपुर के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों व निर्माण कार्य के खिलाफ कार्रवाई की। खरखौदा में अवैध रूप से निर्मित की गई पांच दुकानों व एक रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया गया।
गांव सोहटी में लगभग 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में 10 लेबर क्वार्टर, 25 डीपीसी, चार चहारदीवारी, 250 मीटर में बने टाइल रोड व 1.5 एकड़ में बने कच्चे रास्तों को ध्वस्त किया गया। गांव हलालपुर में तीन दुकानों व 14 लेबर क्वार्टरों को ध्वस्त किया गया।
डीटीपी नीलम शर्मा ने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। ऐसी कॉलोनियों में सरकार की तरफ से कोई मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली प्रदान नहीं की जाती है।
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नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है अन्यथा एसएमडीए की ओर से अवैध काॅलोनी के निर्माण को किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।
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गांव सोहटी में लगभग 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में 10 लेबर क्वार्टर, 25 डीपीसी, चार चहारदीवारी, 250 मीटर में बने टाइल रोड व 1.5 एकड़ में बने कच्चे रास्तों को ध्वस्त किया गया। गांव हलालपुर में तीन दुकानों व 14 लेबर क्वार्टरों को ध्वस्त किया गया।
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डीटीपी नीलम शर्मा ने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। ऐसी कॉलोनियों में सरकार की तरफ से कोई मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली प्रदान नहीं की जाती है।
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नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है अन्यथा एसएमडीए की ओर से अवैध काॅलोनी के निर्माण को किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।