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Sonipat News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल कठोर कारावास
Wed, 27 Aug 2025 02:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 27 Aug 2025 02:29 AM IST
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सोनीपत। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने दोषी को सात साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने तंत्र क्रिया के नाम पर युवती से दुष्कर्म किया था।
सदर थाना क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती ने 11 अक्तूबर, 2021 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले आनंद का उनके घर आना-जाना था। वह उनके क्षेत्र में किराये के कमरे में रहता था। वह तंत्र क्रिया से इलाज करने का दावा करता था।
युवती ने बताया कि आनंद नशीला पदार्थ पिलाकर दो महीने से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब वह विरोध करती थी तो उनके परिवार को मारने की धमकी देता था।
आरोपी ने 11 अक्तूबर, 2021 को भी उसे अपने कमरे पर ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की कोशिश की। परिजनों ने आकर उसे बचाया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी।
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सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने आनंद को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म के मामले में सात साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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सदर थाना क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती ने 11 अक्तूबर, 2021 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले आनंद का उनके घर आना-जाना था। वह उनके क्षेत्र में किराये के कमरे में रहता था। वह तंत्र क्रिया से इलाज करने का दावा करता था।
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युवती ने बताया कि आनंद नशीला पदार्थ पिलाकर दो महीने से उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब वह विरोध करती थी तो उनके परिवार को मारने की धमकी देता था।
आरोपी ने 11 अक्तूबर, 2021 को भी उसे अपने कमरे पर ले गया और नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की कोशिश की। परिजनों ने आकर उसे बचाया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी।
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सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आनंद को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने आनंद को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म के मामले में सात साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।