फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Seven years imprisonment for molesting an eight-year-old girl

आठ साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को सात साल कैद

Thu, 23 Dec 2021 12:36 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 23 Dec 2021 12:36 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for molesting an eight-year-old girl
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आठ साल की बच्ची से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। दोषी को सात साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

सदर थाना गोहाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 26 नवंबर, 2020 को पुलिस को बताया था कि 24 नवंबर, 2020 को उसकी आठ साल की बेटी अपने छह वर्षीय भाई के साथ खेत में उसके पिता को रोटी देने गई थी। जब दोनों भाई-बहन वापस घर लौट रहे थे गांव के प्रदीप ने उसकी बेटी को पकड़कर ईख के खेत में खींच लिया था। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। उसके शोर मचाने पर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ मारपीट कर दी थी। बाद में बेटे के ईख के खेत में जाने पर आरोपी ने उसकी बेटी को इस बारे में किसी को बताने पर उसे व उसके भाई को मारने की धमकी दे दी थी। बाद में वह फरार हो गया था। उसकी बेटी ने घर आकर मां को इस बारे में बताया था। घटना के एक दिन बाद ही आरोपी प्रदीप उसकी भतीजी की शादी में पहुंचा तो उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया था। जिस पर आरोपी के बारे में 26 नवंबर, 2020 को पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने 10 पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने 27 नवंबर, 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने प्रदीप को दोषी करार दिया है। उसे 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि में से 30 हजार पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed