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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माना
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने नाबालिग को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 17 जनवरी को सदर थाना के गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन 14 जनवरी से लापता है। उसने आरोप लगाया था कि उसकी बहन को गांव कुमासपुर निवासी मोहित बहकाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित को 23 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी गुरुग्राम में फर्जी आईडी पर कमरा लेकर रह रहा था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया था। उसका मेडिकल कराया गया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया था। साथ ही फर्जी आईडी पर रहने के चलते उसके खिलाफ भादसं की धारा 419 को भी जोड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने मोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने मोहित को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विदित रहे कि 17 जनवरी को सदर थाना के गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बहन 14 जनवरी से लापता है। उसने आरोप लगाया था कि उसकी बहन को गांव कुमासपुर निवासी मोहित बहकाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित को 23 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी गुरुग्राम में फर्जी आईडी पर कमरा लेकर रह रहा था। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया था। उसका मेडिकल कराया गया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया था। साथ ही फर्जी आईडी पर रहने के चलते उसके खिलाफ भादसं की धारा 419 को भी जोड़ा गया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने मोहित को दोषी करार दिया है। अदालत ने मोहित को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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