नियम 134ए: कम अंक वाले बच्चों को अलॉट किए स्कूल, तकनीकी खामी का हवाला दे परिणाम रद्द, दोबारा जारी होगा
परिणाम में गलतियां होने के कारण सोनीपत बीईओ कार्यालय में दिनभर परिणाम जानने के लिए अभिभावकों की भीड़ लगी रही। देर सायं परिणाम रद्द करने का पत्र जारी हुआ। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने केवल एक स्कूल भरा था, उन्हें स्कूल अलॉट न होने के कारण परिणाम रद्द किया गया है।
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विस्तार
नियम 134ए के तहत ली गई मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम बुधवार देर रात जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। मूल्यांकन परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने 85 से 93 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किए, ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट नहीं किए गए, जबकि इससे कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट कर दिए गए।
ऐसे में गुरुवार को परिणाम देखने के बाद विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत शिक्षा अधिकारियों को दी। जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने देर शाम जारी परिणाम में तकनीकी खामी की बात कहकर इसे रद्द कर दिया। अब नया परिणाम शुक्रवार को जारी किया जाएगा।
नियम 134ए के तहत 5 दिसंबर को हुई मूल्यांकन परीक्षा में 13199 सीटों पर महज 3302 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी। परीक्षा का परिणाम 10 दिसंबर को जारी करने की बात कही गई थी। बाद में इस तिथि को बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दिया गया। इस तिथि पर भी परिणाम जारी नहीं हुआ।
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बाद में 15 दिसंबर को परिणाम जारी होने की बात कही गई। 15 दिसंबर को अभिभावक बीईओ कार्यालय पहुंचे और परिणाम जारी न होने पर सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद देर रात परिणाम जारी किया गया। वीरवार को परिणाम देखने के लिए विद्यार्थियों व अभिभावकों में उत्सुकता बनी रही।
दिन में सर्वर क्रैश, शाम को परिणाम रद्द
वीरवार सुबह ही अभिभावक अपने परिणाम जानने के लिए बीईओ कार्यालय पर पहुंचने लगे थे। बीईओ कार्यालय पर दिनभर अभिभावकों की भीड़ लगी रही। पोर्टल से परिणाम अपलोड नहीं हो रहा था। शिक्षा अधिकारी दोपहर तक परिणाम अपलोड करने में लगे रहे, लेकिन सर्वर क्रैश होने के कारण परिणाम अपलोड नहीं हुआ। देर सायं तकनीकी के कारण परिणाम रद्द होने का पता लगने पर अभिभावकों को मायूसी हाथ लगी।
अधिकतम अंक के बावजूद इन्हें नहीं मिला दाखिला
गुरुवार को बीईओ कार्यालय तीन अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। इन बच्चों के अंक 85 से 93 प्रतिशत तक थे। इन बच्चों में एक ने लिटल एंजल्स स्कूल, दूसरे ने स्वर्णप्रस्थ और तीसरे ने ब्राइट स्कॉलर स्कूल का चयन किया था, लेकिन इन्हें कोई स्कूल अलॉट नहीं किया गया, जबकि इनसे कम अंक वाले बच्चों को वो स्कूल अलॉट कर दिए, जिसका चयन इन बच्चों ने किया था। शिक्षा अधिकारियों ने अभिभावकों की शिकायत को उच्चाधिकारियों के पास भेजा। जिसके बाद परिणाम रद्द कर दिया गया।
नियम 134ए के तहत जारी परिणाम में पोर्टल ने उन विद्यार्थियों का नाम नहीं उठाया है, जिन्होंने स्कूल ऑप्शन में केवल एक स्कूल का चयन किया था। यही कारण है कि बेहतर अंक लेने के बावजूद इन बच्चों को स्कूल अलॉट नहीं हुए। प्रदेश भर से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं, जिसे देखते हुए जारी परिणाम रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार को संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। - मनोज वर्मा, प्रभारी, नियम-134ए, सोनीपत